Move to Jagran APP

भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी ने क्‍यों भारत आने से जताई असमर्थता

खराब सेहत का हवाला देते हुए मेहुल चोकसी ने अदालत से ईडी की उस याचिका को ही खारिज करने का अनुरोध किया।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 11:57 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 11:57 PM (IST)
भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी ने क्‍यों भारत आने से जताई असमर्थता
भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी ने क्‍यों भारत आने से जताई असमर्थता

 मुंबई, प्रेट्र। भारत आने से बचने के लिए भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने मंगलवार को फिर एक चाल चली। खराब सेहत का हवाला देते हुए उसने अदालत से ईडी की उस याचिका को ही खारिज करने का अनुरोध किया, जिसमें उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ईडी से इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

loksabha election banner

 चोकसी ने एमएस आजमी की पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट) अदालत में अपने वकील संजय एबोट के माध्यम से याचिका दायर की हैं। इस तरह की 10 याचिकाओं में से एक में उसने कहा है कि मस्तिष्क में खून के थक्के जमने (ब्रेन क्लॉट) सहित अन्य स्वास्थ्य कारणों के चलते वह विमान से 41 घंटों का सफर करने में असमर्थ है। ऐसे में भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून (एफईओए) के तहत दायर ईडी की याचिका को निरस्त किया जाए।

बता दें कि 13,400 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ ईडी और सीबीआइ ने मामला दर्ज कर रखा है। समन के बावजूद ईडी के समक्ष पेश नहीं होने पर जहां उसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया वहीं उसकी कई संपत्ति भी जब्त कर ली गई।

कोर्ट ने माल्या की याचिका रद की
मुंबई, प्रेट्र : पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के बाद ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। माल्या की याचिका को रद करते हुए कोर्ट ने वह ईडी की मुख्य याचिका पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.