निवेशकों को नौ हजार करोड़ लौटाए फ्रैंकलिन टेंपलटन : सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ फ्रैंकलिन टेंपलटन की अपील पर सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में निवेशकों की पूर्व मंजूरी के बिना डेट फंड को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी थी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेंपलटन (Franklin Templeton) को उसकी बंद हुई छह म्यूचुअल फंड स्कीम से जुड़े निवेशकों के 9,122 करोड़ रुपये चुकाने का निर्देश दिया है। कंपनी को तीन हफ्ते के अंदर निवेशकों को राशि देनी होगी। जस्टिस एसए नजीर और संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेशकों के ब्याज के अनुपात में राशि चुकाई जाएगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में पीठ ने सर्वसहमति से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को पैसे के वितरण की जिम्मदारी दी। इस मामले में किसी भी तरह की दिक्कत आने पर संबंधित लोगों को अदालत में आने की अनुमति होगी। फ्रैंकलिन टेंपलटन ट्रस्ट्स सर्विसेज लिमिटेड के वकील ने पीठ को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। इसके लिए ऑर्डर पास किया जाएगा।
इससे पहले, पीठ ने 25 जनवरी को कहा था कि वह छह म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद करने और यूनिटधारकों को उनके पैसे वितरित करने के लिए ई-वोटिंग प्रक्रिया पर आपत्ति से संबंधित मुद्दों का पहले निपटान करेगी। शीर्ष अदालत कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ फ्रैंकलिन टेंपलटन की अपील पर सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में निवेशकों की पूर्व मंजूरी के बिना 'डेट फंड' को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिसंबर, 2020 को फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड से छह म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद करने के बारे में यूनिटधारकों की मंजूरी लेने के लिए एक सप्ताह के भीतर कदम उठाने को कहा था। कंपनी ने सात दिसंबर को बताया था कि उसने यूनिटधारकों से छह योजनाओं को बंद करने की मंजूरी मांगी है।
इन योजनाओं को बंद करने का एलान
कंपनी ने भुगतान के दबाव और बांड बाजार में नकदी की कमी का हवाला देते हुए 23 अप्रैल को छह म्यूचुअल फंड योजनाओं फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शार्ट बांड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शार्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्रूअल फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉच्र्युनिटीज फंड को बंद करने की घोषणा की थी।