गोंडवाना इस्पात कंपनी के निदेशक को कोयला घोटाला मामले में चार साल की जेल
गोंडवाना इस्पात कंपनी के निदेशक को कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने चार साल की जेल की सजा सुनाई है।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। एक विशेष अदालत ने आज महाराष्ट्र में माजरा कोयला ब्लॉक के आवंटन घोटाले मामले में गोंडवाना इस्पात लिमिटेड के निदेशक को चार साल की जेल की सजा सुनाई।
कोयला घोटाला मामलों की देख-रेख के लिए नियुक्त किए गए विशेष सीबीआई जज भारत पराशर ने कंपनी के निदेशक अशोक डागा पर 1 करोड़ और कंपनी पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
कंपनी और उसके निदेशक को इस मामले में दोषी ठहराए जाने पर अदालत ने 27 अप्रैल के बाद से डागा को हिरासत में रखा है। अदालत ने पहले डागा और कंपनी को तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोपी पाया था।
डागा और कंपनी को आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) और आईपीसी की धारा 420 के तहत वास्तविक अपराध के तहत दोषी पाया गया है।
फर्म को 2003 में माजरा कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था और 2014 में इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।