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वन भूमि आवंटन मामला: यूपी सरकार की सुस्ती पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- 26 साल से सो रहे थे

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि उद्योगों में NTPC और UPEC विद्युत निगम शामिल है। वहां जो 20 साल से है उन्हें कैसे हटाया जा सकता है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 09:48 PM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 09:54 PM (IST)
वन भूमि आवंटन मामला: यूपी सरकार की सुस्ती पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- 26 साल से सो रहे थे
वन भूमि आवंटन मामला: यूपी सरकार की सुस्ती पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- 26 साल से सो रहे थे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वन भूमि पर इजाजत देने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की सुस्ती और अब 26 साल बाद कोर्ट से वन भूमि पर दावा करने वाले सभी उद्योगों का दावा निरस्त करने की मांग पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई।

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कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा आप 26 साल से सो रहे थे। आप चाहते हैं कि आपके अधिकारियों ने पिछले 30 साल से जो आदेश जारी किये हैं उन्हें कोर्ट एकतरफा सुनवाई मे रद कर दे। कोर्ट ने कहा कि उद्योगों में NTPC और UPEC विद्युत निगम शामिल है, वहां जो 20 साल से है उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। कम से कम कोर्ट नोटिस जारी कर उन्हें सुनेगा तो। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से एक सप्ताह में ऐसे सभी उद्योगों की सूची देने को कहा है।

ये आदेश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, एमआर शाह और बीआर गवई की पीठ ने वन भूमि कब्जा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिये।

वन भूमि पर किए गए दावे हो रद

गुरुवार को प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि कोर्ट 1994 के आदेश के अनुरूप उसमे दी गई समयसीमा के बाद के वन भूमि पर किये गए सभी दावे रद कर दे। सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लगातार उद्योग और लोग वन भूमि पर दावे कर रहे हैं और आदेश लेते जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी

इस पर कोर्ट ने सरकार से ऐसे लोगों की सूची मांगी। सरकार ने कहा कि उनकी अर्जी के साथ 2016-17 तक की सूची लगी है जिसमें 1100 से ज्यादा उद्योग और लोग शामिल हैं। इस पर जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ। उन्हें अभी तक की सूची दो। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अभी तक आपके अधिकारी वन भूमि आवंटन का आदेश पारित कर रहे थे क्या आपका अपने अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके अधिकारियों ने 30 साल से जो आदेश पारित किये हैं उसे कोर्ट एकतरफा सुनवाई मे एक झटके में रद कर दे।

इस पर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि वे विभिन्न स्तरों पर आवंटनों को अपील दाखिल कर रद करवा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इसमें भारत सरकार के एनटीपीसी और प्रदेश सरकार के यूपीईसी विद्युत निगम के प्लांट शामिल है। जो वहां 20 साल से हैं

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