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Flight Ban: दिल्ली हाई कोर्ट में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर सुनवाई

कुणाल मंगलवार को खुद पर 6 महीने के लिए इंडिगो फ्लाइट में यात्रा करने को लेकर लगे प्रतिबंध के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए थे।

By Neel RajputEdited By: Published: Thu, 27 Feb 2020 12:21 PM (IST)Updated: Thu, 27 Feb 2020 12:21 PM (IST)
Flight Ban: दिल्ली हाई कोर्ट में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर सुनवाई
Flight Ban: दिल्ली हाई कोर्ट में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टैंड-अप कोमेडियन कुणाल कामरा पर इंडिगो एयरलाइन में यात्रा करने पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा कर दिया है। कुणाल मंगलवार को खुद पर 6 महीने के लिए इंडिगो फ्लाइट में यात्रा करने को लेकर लगे प्रतिबंध के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट ने 20 फरवरी को कहा था कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation- DGCA) को उसके प्रतिनिधित्व पर आठ हफ्तों में निर्णय लेना चाहिए।

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कामरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा था कि विमानन महानिदेशालय (DGCA) से को इंडिगो के अलावा अन्य एयरलाइंस द्वारा कामरा पर लगाए गए अनिश्चितकालीन प्रतिबंध को प्रमाणित नहीं करना चाहिए था।

बेंच ने डीजीसीए से सवाल किया कि आपने ट्विटर पर सर्टिफिकेशन क्यों दिया? पीठ ने कहा 'आप अपना ट्वीट देखिए, आपने कहा कि विभिन्न एयरलाइन्स द्वारा की गई कार्रवाई सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के तहत है। आपने इंडिगो ही नहीं, अन्य एयरलाइंस को भी सर्टिफिकेशन दिया। आपको अपना ट्वीट हटाना चाहिए।' बता दें कि कामरा पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में एक चैनल के पत्रकार से कथित बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया है। इंडिगो ने कहा कि उसकी आंतरिक समिति पहले से ही इस मामले को देख रही है और जल्द ही इस बारे में फैसला करेगी।

इसके साथ ही पीठ ने डीजीसीए से कहा था कि अब आपको अदालत को संतुष्ट करना पड़ेगा कि सीएआर के तहत एयरलाइंस की कार्रवाई सही थी। सुनवाई के दौरान डीजीसीए की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि मामले में पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। इस पर पीठ ने सुनवाई को 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।


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