ITR फाइल करने का आज आखिरी दिन, जल्दबाजी में भूलकर भी ना करें ये पांच बड़ी गलतियां
ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है ऐसे में जल्बाजी करते वक्त हमसे कई गलतियां हो जाती है। तो सावधान रहें और ये पांच गलतियां ना करें।
नई दिल्ली, जागरण डेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए आपके पास बस आज (31 अगस्त शनिवार) का ही दिन बचा है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके पास अब भी मौका है। जल्द से जल्द आप इसे फाइल कर लें। हालांकि, अब आईटीआर ऑनलाइन फाइल होने से काफी आसानी हो गई है। इससे आपका समय और पैसे दोनों की बचत होती है। चाहे तो आप किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट की मदद भी लें सकते हैं।
टैक्स के दायरे में आने वाले सभी लोगों को आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर इनकम टैक्स विभाग आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है। आपके पास समय कम है, क्योंकि महज एक ही दिन बचा है ऐसें में आपको काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। हम आपको बता रहें है पांच आम गलतियों के बारे में जो हम और आप अक्सर कर बैठते हैं।
आईटीआर दाखिल करते वक्त भूलकर भी ना करें ये गलती
गलत आईटीआर फॉर्म भरना
सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको कौनसा आईटीआर फॉर्म भरना है। एक तो पहले ही समय कम ऊपर से अगर आपने गलत फॉ़र्म भर दिया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा।
अन्य स्रोत से होने वाली आय के बारे में ना बताना
सैलरी और कारोबार के अलावा आपको बाकी स्रोतों से जो आय होती है उसके बारे में जरूर बताना चाहिए। यहां आपको एक बात बता दें कि सेविंग बैंक का इंट्रेस्ट सामान्य लोगों के लिए 10,000 रुपये और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक टैक्सेबल आय से मुक्त है, लेकिन इसकी भी जानकारी आपको इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी। इसकी जानकारी दिखाने के बाद आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। साथ ही अगर एफडी पर टीडीएस कटता है तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। यदि आप ये जानकारी छिपाते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।
नाबालिग की आय का भी करें खुलासा
नाबालिग बच्चों की आय की भी जानकारी जरूर देनी चाहिए। यदि कोई बच्चा शो के जरिए आय करता है तो उसकी आय के बारे में भी जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ये टैक्सेबल होती है। कई बार लोग म्युचुअल फंड या शेयरों से होने वाले कैपिटल गेन्स के बारे में बताना भूल जाते हैं। कैपिटल गेन्स की जानकारी भरते वक्त सैलरीड लोग ज्यादा गलती करते हैं। इसलिए यदि आपकी भी कैपिटल गेन्स से इनकम है तो किसी प्रोफेशनल सीए की मदद जरूर लें।
एक से अधिक मकान की जानकारी न देना
यदि किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा मकान हैं तो आप आईटीआर-1 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ITR-2 भरना होगा। पिछले साल नियम के अनुसार यदि एक से ज्यादा मकान का सेल्फ ऑक्यूपेशन है तो आपको एक ही मकान पर छूट मिलेगी। दूसरे मकान के लिए मार्केट रेट पर इनकम बतानी होगी।
जरूर अपडेट करें कॉन्टैक्ट डिटेल
कई बार हम जल्दी-जल्दी में अपना ई-मेल आईडी और फोन नंबर अपडेट ही नहीं करते हैं। जोकि आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि, आजकल आयकर विभाग संपर्क ई-मेल या फोन के द्वारा ही करता है। यहां एक बात बता दें कि एम्प्लॉयर के द्वारा मिला ई-मेल आईडी या फोन नंबर न दें अपनी पर्सनल ई-मेल या फोन नंबर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप नौकरी बदलते हैं तो आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट ही आपके काम आएगा।
दें सभी-सभी बैंक खातों की जानकारी
आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उनकी डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दें। आईटीआर के फॉर्म में डिटेल भरते वक्त बैंक अकाउंट बेहद ही सावधानी के साथ लिखें क्योंकि रिफंड सीधे अकाउंट में ही ऑनलाइन आता है। आईटीआर भरते वक्त ये बताना जरूरी है कि आपको रिफंड कौन से अकाउंट में चाहिए। ऐसे में अगर आप गलत अकाउंट भर देते हैं तो पूरा प्रोसेस दोबारा करने में आपके बहुत समय लगेगा।
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