Festival Guidelines: कंटेनमेंट जोन में घर में ही मना सकेंगे त्योहार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एसओपी
अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाले त्योहारी सीजन के लिए जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सभी धार्मिक आयोजनों के दौरान कोरोना के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। इस बार कंटेनमेंट जोन के भीतर घर के बाहर कोई त्योहार नहीं मनेगा। यहां तक कि कंटनमेंट जोन के बाहर भी त्योहारों पर कोरोना का साया साफ-साफ दिखेगा। कोरोना संक्रमण के कारण कंटेमेंट जोन के अंदर लोगों को घर के अंदर ही त्योहार मनाने की सलाह दी गई है। अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाले त्योहारी सीजन के लिए जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सभी धार्मिक आयोजनों के दौरान कोरोना के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। भक्तों को भगवान को छूने नहीं दिया जाएगा और वे दूर से दर्शन कर सकेंगे।
Union Health Ministry issues SOPs on preventive measures to contain spread of #COVID19 during festivities.
Festive events permitted only outside containment zones. People residing in containment zones may be encouraged to observe festivals inside their homes and not move out. pic.twitter.com/gLTT0zOl5A— ANI (@ANI) October 6, 2020
पूजा पंडालों के लिए जारी किए निर्देश
पूजा पंडालों में घुसने के पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी और हैंड सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पूजा पंडालों व अन्य धार्मिक समारोहों के स्थलों को संक्रमण मुक्त करने की समुचित व्यवस्था करनी होगी। प्रवेश और निकास द्वार इस तरह तैयार करने होंगे कि लोग एक जगह बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकें। आयोजकों को विशेष कमरे की भी व्यवस्था करनी होगी, ताकि किसी के कोरोना संक्रमित पाए जाने की स्थिति में उसे तत्काल आइसोलेशन में रखा जा सके।
50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल
लगभग सात महीने के बाद देशभर में सिनेमा हॉल खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल को खोलने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सिनेमा हॉल केवल 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे और दो दर्शकों के बीच की सीट खाली रहेगी। सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल में टिकट बेचने की छूट दी गई है, लेकिन मल्टीप्लेक्स को सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की इजाजत होगी।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करते हुए कहा कि सिनेमा हॉल में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा और अंदर जाने के पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जावडेकर ने कहा कि सिनेमा हॉल के भीतर दर्शकों को मास्क लगाए रहना होगा और हॉल के भीतर किसी तरह के खाने-पीने का सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। हॉल के बाहर डिब्बाबंद खाद्य सामग्री बेचने की छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट अपनाने की सलाह दी गई है।