मुंबई बम धमाके के दोषी मर्चेट की फांसी पर रोक
अदालत ने सीबीआइ को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई बम धमाका मामलों के दोषी ताहिर मर्चेट की फांसी पर रोक लगा दी है। शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से टाडा कोर्ट का रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। अदालत ने सीबीआइ को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
गौरतलब है कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार 12 बम धमाकों के मामले में मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने 24 साल बाद इस साल सात सितंबर को ताहिर मर्चेट और फिरोज खान को मौत की सजा सुनाई थी। इसी मामले में अबू सलेम के अलावा करीमुल्ला खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। टाडा कोर्ट ने ताहिर मर्चेट को कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम करने का दोषी करार दिया था। पांचवें दोषी रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई थी।
अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने के कारण कोर्ट उसे फांसी या उम्रकैद की सजा नहीं दे सकती। धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी। 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
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