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मुख्यमंत्री के चुनावी खर्च में गड़बड़ी पर निर्णय ले चुनाव आयोग : हाई कोर्ट

अब मुख्यमंत्री के चुनाव खर्च में गड़बड़ी के आरोप मामले में अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को लेना है।

By Manish NegiEdited By: Published: Sat, 11 Nov 2017 04:34 AM (IST)Updated: Sat, 11 Nov 2017 04:34 AM (IST)
मुख्यमंत्री के चुनावी खर्च में गड़बड़ी पर निर्णय ले चुनाव आयोग : हाई कोर्ट
मुख्यमंत्री के चुनावी खर्च में गड़बड़ी पर निर्णय ले चुनाव आयोग : हाई कोर्ट

कटक, जागरण संवाददाता। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के चुनावी खर्च में गड़बड़ी के मामले में भाजपा नेता देवानंद महापात्र की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। तमाम पक्षों की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई खत्म करते हुए राज्य चुनाव आयोग को इस मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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इससे पहले मुख्यमंत्री के चुनावी खर्च में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष चंद्र महापात्र की ओर से दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के पास अपना आवेदन देने का निर्देश दिया था। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के चुनाव खर्च में गड़बड़ी के आरोप मामले में अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को लेना है।

गौरतलब है कि 2014 में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हिजली विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने चुनाव खर्च का जो ब्योरा दिया था, उसके आधार पर सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष चंद्र महापात्र ने आरटीआइ से जानकारी हासिल की तो दोनों में काफी अंतर पाया था। इसी आधार पर सुभाष चंद्र महापात्र ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा चुनावी खर्च में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी।

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