चोकसी को भगोड़ा घोषित कराएगा ईडी, विशेष अदालत में देगा अर्जी
मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम विशेष अदालत ने ईडी द्वारा दायर आपराधिक अभियोजन शिकायत पर मंगलवार को संज्ञान ले लिया।
मुंबई, प्रेट्र। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई की विशेष अदालत में गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने की अर्जी दायर करेगा। इसके अलावा जांच एजेंसी पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में उसकी 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की भी मांग करेगी।
मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम विशेष अदालत ने ईडी द्वारा दायर आपराधिक अभियोजन शिकायत पर मंगलवार को संज्ञान ले लिया। जांच एजेंसी ने मेहुल चोकसी एवं 13 अन्य के खिलाफ 28 जून को मनी लांड्रिंग विरोधी कानून के तहत आरोपपत्र दायर किया था। अधिकृत सूत्रों ने कहा कि अब एजेंसी शीघ्र ही चोकसी को भगोड़ा घोषित करने की मांग करते हुए अर्जी दायर करेगी। यह मांग 9000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज फर्जीवाड़ा मामले में भगोड़े शराब कारोबारी के खिलाफ जो दलील रखी गई थी उसके आधार पर की जाएगी।
ईडी हाल ही में लागू भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के तहत अर्जी दायर करेगा। इसके तहत कर्ज लेकर भागने वाले से संबंधित सभी संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि ऐसी ही दलील हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ भी दी जाएगी। ईडी नीरव मोदी के खिलाफ भी आरोपपत्र दायर कर चुका है और इंटरपोल से गिरफ्तारी वारंट ले चुका है।