नीरव और मेहुल की जब्त संपत्तियों का ब्योरा देने से ईडी का इन्कार
प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनबी घोटाले के बाद जब्त नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्तियों की जानकारी साझा करने से इन्कार कर दिया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनबी घोटाले के बाद जब्त नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्तियों की जानकारी आरटीआइ कानून के तहत साझा करने से इन्कार कर दिया है। हालांकि, पहले इसने ट्विटर पर बताया था कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी की 7,664 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।
केंद्रीय एजेंसी ने यह भी बताने से इन्कार किया कि अरबपति कारोबारियों को देश वापस लाने के प्रयास में कितना पैसा खर्च किया गया है। नीरव और मेहुल पीएनबी द्वारा सीबीआइ से शिकायत किए जाने से पहले जनवरी में देश छोड़कर चले गए थे। आरटीआइ एक्ट की धारा 24 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को यह अधिकार है कि वह कथित भ्रष्टाचार की सूचना जाहिर नहीं करेगा।
पुणे के आरटीआइ कार्यकर्ता विहार धुर्वे ने ईडी से नीरव और मेहुल को भारत वापस लाने के लिए अधिकारियों के यात्रा खर्च, भारत व विदेश में वकीलों को दी गई फीस आदि से संबंधित जानकारी मांगी थी। उन्होंने नीरव और मेहुल की कंपनियों को जारी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, उनके द्वारा ली गई राशि और ईडी द्वारा जब्त संपत्तियों का ब्योरा भी मांगा था।