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सैयद अली शाह गिलानी पर 14.40 लाख रुपये का जुर्माना, अवैध रूप से विदेशी धन रखने का आरोप

अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध रूप से धन रखने के आरोप में 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

By Atyagi.jimmcEdited By: Published: Fri, 22 Mar 2019 02:35 PM (IST)Updated: Fri, 22 Mar 2019 02:42 PM (IST)
सैयद अली शाह गिलानी पर 14.40 लाख रुपये का जुर्माना, अवैध रूप से विदेशी धन रखने का आरोप
सैयद अली शाह गिलानी पर 14.40 लाख रुपये का जुर्माना, अवैध रूप से विदेशी धन रखने का आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध रूप से 10,000 अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा रखने के जुर्म में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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ईडी ने विदेशी मुद्र अधिनियम (FEMA) के तहत इस मामले की जांच की। जांच पूरे होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने FEMA  के तहत आदेश जारी करते हुए गिलानी पर 14.40 लाख का जुर्माना लगाया है।

गिलानी के पास से कथित रूप से बरामद किेए गए 10,000 यूएस डॉलर (लगभग 6.8 लाख रुपये) जब्त कर लिए गए है। आयकर विभाग द्वारा गिलानी के खिलाफ शिकायत करने के बाद ईडी ने जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के पूर्व अध्यक्ष यासिन मलिक के खिलाफ भी इस तरह की कार्यवाही चल रही है।

गौरतलब है कि गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह से प्रवर्तन निदेशालय (ED) टेरर फंडिंग मामले में पूछताछ करेगी । दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूछताछ की इजाजत दे दी। इसके अलावा इस मामले में जुड़े अन्य आरोपितों से भी पूछताछ की जाएगी।

गिलानी के बेटे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने टेरर फंडिंग मामले में सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नसीम गिलानी को दिल्ली में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। 

गौरतलब है कि पाकिस्‍तान की आंखों का तारा बने गिलानी हमेशा ही भारत के खिलाफ आम कश्‍मीरी को सड़कों पर उतरकर पथराव करने, नारेबाजी करने की अपील करते दिखाई देते आए हैं।


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