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बड़ी कार्रवाई : PNB Fraud Case में ED ने मेहुल चोकसी की 24 करोड़ की संपत्ति जब्त की

ED Action प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की 24 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Thu, 11 Jul 2019 05:57 PM (IST)Updated: Thu, 11 Jul 2019 06:04 PM (IST)
बड़ी कार्रवाई : PNB Fraud Case में ED ने मेहुल चोकसी की 24 करोड़ की संपत्ति जब्त की
बड़ी कार्रवाई : PNB Fraud Case में ED ने मेहुल चोकसी की 24 करोड़ की संपत्ति जब्त की

नई दिल्‍ली, एएनआइ। ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की 24 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। दुबई स्थित तीन संपत्तियों पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर थी, जिनका मूल्य करीब 24 करोड़ रुपये है।

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13 हजार करोड़ रुपये के इस बैंक घोटाले का सह आरोपी मेहुल चोकसी इन दिनों एंटीगुआ में रह रहा है। भारत सरकार भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है।

गौरतलब है कि एंटीगुआ सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की नागरिकता रद करने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा कि व्यवसायी की नागरिकता रद की जाएगी और उसे भारत को वापस किया जाएगा। हम अपराधियों को संरक्षण नहीं दे सकते हैं। 

चोकसी ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि विदेश में चिकित्सा जांच और इलाज करवाने के लिए उसने जनवरी 2018 में देश छोड़ा था। हलफनामे में कहा था कि ‘मैंने देश को संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं छोड़ा है।’मेहुल ने खुद को भगोड़ा घोषित करने के खिलाफ ये हलफनामा दायर करते हुए कहा था, 'मैं इलाज के लिए विदेश आया हूं। देश छोड़कर भागा नहीं हूं।'

चोकसी ने हलफनामे में यह भी कहा था कि फिलहाल मैं इलाज के लिए एंटीगुआ में रह रहा हूं, लेकिन जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हूं। उसने कहा कि कोर्ट को अगर यह उचित लगे तो जांच अधिकारी को वह एंटीगुआ में भेजने का निर्देश दे सकते हैं। वहीं  चोकसी ने यह भी बताया था कि वह जांच में सीधे रूप से शामिल होना चाहता है, लेकिन इलाज के कारण भारत नहीं आ सकता।

प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआइ को 60 वर्षीय भगोड़ा चोकसी और उसका भांजे की शिद्दत से तलाश है। नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है। बीते दिनों ब्रिटेन के हाईकोर्ट 'रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस' ने नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। नीरव मोदी का जमानत लेने का यह चौथा नाकाम प्रयास था।

ब्रिटेन के हाईकोर्ट यानी लंदन स्थित 'रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस' की जज एनग्रिड सिमलर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस बात के ठोस आधार हैं कि 48 वर्षीय भगोड़ा हीरा कारोबारी सरेंडर नहीं करेगा क्योंकि उसकी मंशा भाग जाने की है। 


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