इकबाल मिर्ची मामले में बिंद्रा की जमानत अर्जी पर ईडी ने दाखिल किया जवाब
बिंद्रा की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि उसने आपराधिक कृत्यों के जरिये पैसा कमाया है। ऐसे में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत वह प्रथम दृष्टया दोषी है।
मुंबई, एएनआइ। गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के साथ कथित लेनदेन के सिलसिले में गिरफ्तार रंजीत सिंह बिंद्रा की जमानत अर्जी पर ईडी ने सोमवार को जवाब दाखिल कर दिया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 अक्टूबर को बिंद्रा को गिरफ्तार किया था और एक विशेष अदालत से उसकी हिरासत मांगी थी। इसके बाद बिंद्रा को सात नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मिर्ची को मुंबई में संपत्ति कब्जाने में बिंद्रा ने जहां कथित तौर पर मदद की थी वहीं रियल इस्टेट के माध्यम से उसने बहुत पैसा भी कमाया था।
बिंद्रा मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत दोषी
बिंद्रा की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि उसने आपराधिक कृत्यों के जरिये पैसा कमाया है। ऐसे में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत वह प्रथम दृष्टया दोषी है। ईडी ने यह भी कहा कि जांच महत्वपूर्ण स्थिति में है और इस समय बिंद्रा को जमानत दी जाती है तो वह इसे बाधित कर सकता है।
चूंकि वह जांच के तरीकों से अवगत हैं, ऐसे में वह अन्य संदिग्ध लोगों को गिरफ्तारी से बचने में मदद कर सकता है। ईडी ने बिंद्रा के अलावा अब तक हारून अलीम यूसुफ, हुमायू मर्चेंट और रिंकू देशपांडे को गिरफ्तार किया है।