फिलहाल अंडा सेल में ही रहेंगे संजय दत्त
मुंबई बम धमाके मामले में आर्म्स एक्ट के तहत पांच साल कैद की सजा पाए अभिनेता संजय दत्त को फिलहाल आर्थर रोड जेल के अतिसुरक्षित अंडा सेल में ही रखा जाएगा। दरअसल, महाराष्ट्र पुलिस अभी तय नहीं कर पाई है कि संजय को कड़ी सुरक्षा वाली आर्थर रोड जेल में रखा जाए या किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाए। सोमवार को पुलिस ने कहा कि इस बारे में फैसला करने में अभी 15 दिन लगेंगे। 16 मई को टाडा अदालत के समक्ष समर्पण करने के बाद दत्त को आर्थर रोड जेल लाया गया था। पुलिस ने बताया कि दत्त रातभर सो नहीं पाते हैं और धार्मिक किताबें पढ़ते हैं..
मुंबई। 1993 के मुंबई बम धमाके मामले में आर्म्स एक्ट के तहत पांच साल कैद की सजा पाए अभिनेता संजय दत्त को फिलहाल आर्थर रोड जेल के अतिसुरक्षित अंडा सेल में ही रखा जाएगा। दरअसल, महाराष्ट्र पुलिस अभी तय नहीं कर पाई है कि संजय को कड़ी सुरक्षा वाली आर्थर रोड जेल में रखा जाए या किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाए। सोमवार को पुलिस ने कहा कि इस बारे में फैसला करने में अभी 15 दिन लगेंगे। 16 मई को टाडा अदालत के समक्ष समर्पण करने के बाद दत्त को आर्थर रोड जेल लाया गया था। पुलिस ने बताया कि दत्त रातभर सो नहीं पाते हैं और धार्मिक किताबें पढ़ते हैं।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक [जेल] मीरा बोरवांकर ने कहा, 'दत्त को किसी दूसरी जेल में भेजने का फैसला करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।' एक अन्य जेल अधिकारी ने बताया कि इस बाबत फैसला लेने में 15 दिन का समय लग सकता है। दरअसल, जेल विभाग राज्य की तलोजा [नवी मुंबई], यरवदा [पुणे], ठाणे, नागपुर और नाशिक की जेलों में बंद अंडरवर्ल्ड से जुड़े कैदियों, दोषी ठहराए जा चुके कैदियों और सुरक्षा हालातों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। जेल अधिकारी ने बताया कि प्रशासन अभिनेता को स्थानांतरित करने के फैसले से पहले सुरक्षा सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है।
दत्त को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। वह डेढ़ साल जेल में गुजार चुके हैं। अब उन्हें साढ़े तीन साल कैद भुगतनी होगी। संजय ने टाडा कोर्ट के समक्ष अंडा सेल से किसी दूरी बैरक में भेजने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अंडा सेल में रोशनी और हवा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें घुटन हो रही है। अंडा सेल में आमतौर पर संदिग्ध आतंकियों और खूंखार अपराधियों को रखा जाता है।
जैबुन्निसा काजी ने किया समर्पण
मुंबई। 93 मुंबई सीरियल बम धमाकों में दोषी करार जैबुन्निसा काजी [75] ने सोमवार को टाडा की विशेष अदालत के समक्ष समर्पण किया। जैबुन्निसा ने सरकार से माफी की गुहार लगाई। जैबुन्निसा को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समर्पण के लिए निर्धारित समयसीमा के अंदर उपस्थित नहीं होने पर विशेष कोर्ट ने जैबुन्निसा और शरीफ पारकर के खिलाफ तीन दिन पहले गैरजमानती वारंट जारी किया था।
जैबुन्निसा के वकील के मुताबिक कोर्ट से समर्पण के लिए 20 मई तक का समय मांगा गया था, जिसे ठुकरा दिया गया। वहीं, जैबुन्निसा ने उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि उनके लिए सजा काटना संभव नहीं होगा। उनके मुताबिक हाल में ही उनके किडनी का ऑपरेशन हुआ है। ऐसे में जेल में देखभाल हो पाना मुश्किल है।
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