कोरोना के चलते अब बिना मास्क के नहीं मिलेगा पेट्रोल, सरकारी कर्मचारियों पर होगा दोगुना जुर्माना
एडीएम उमेश शुक्ला ने बताया कि शहरवासी अगर अपने घर से मास्क के बिना निकलते हैं तो उनके खिलाफ 100 रपये की चालानी कार्रवाई की जाएगी।
गुना, जेएनएन। जिम्मेदार अफसर अगर अब सरकारी दफ्तरों में मास्क के बिना काम करते दिखाई दिए तो उनके खिलाफ दो गुना जुर्माना कि या जाएगा। कलेक्ट्रेट और अन्य सरकारी विभागों में इसकी निगरानी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। वहीं पुलिस के अफसर और जवान भी कोरोना काल में मास्क के बिना बाजार में ड्यूटी करते नजर आएंगे तो उनके खिलाफ जिला प्रशासन की टीम चालानी कार्रवाई करेगी।
दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया की खबर के बाद एडीएम ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। जिले के पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को मास्क के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप के कर्मचारी अगर मास्क के बिना ही वाहन चालकों को पेट्रोल देते है, तो पेट्रोल संचालक के खिलाफ जुर्माना कि या जाएगा।
नईदुनिया ने बुधवार को शहर में जिम्मेदार खुद नहीं पहन रहे मास्क, दूसरों से वसूल रहे जुर्माना नामक शीर्षक से पहले भी खबर प्रकाशित की थी। उसके बाद जिला प्रशासन ने जिम्मेदार अफसर और कर्मचारियों के ऊपर सख्ती दिखाते हुए मास्क पहनकर दफ्तरों में काम करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को कलेक्ट्रेट में सभी विभागों के अफसर और कर्मचारी दफ्तर में मास्क पहनकर काम करते दिखाई दिए। एडीएम उमेश शुक्ला ने कहा है कि शहरवासी से लेकर अफसर और कर्मचारी मास्क नहीं पहनते है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों पर दोगुना होगा जुर्माना
एडीएम उमेश शुक्ला ने बताया कि शहरवासी अगर अपने घर से मास्क के बिना निकलते हैं, तो उनके खिलाफ 100 रपये की चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकारी कर्मचारी और अफसर दफ्तर में मास्क के बिना काम करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ दोगुना जुर्माना कि या जाएगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी थाने और सड़क पर मास्क के बिना ड्यूटी करते नजर आते हैं, तो नपा के कर्मचारी उनके खिलाफ जुर्माना करेंगे। इस दौरान पुलिस के अफसर चालान कटवाने में आनाकानी करते हैं तो इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक तरण नायक को दी जाएगी।