माल्या मामले में डीआरटी का फैसला कल
डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के. श्रीनिवासन ने मामले से संबंधित अर्जी की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाने की घोषणा की।
बेंगलुरु, प्रेट्र : भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ दायर मामले में ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) अपना फैसला गुरुवार को सुनाएगा। बैंकों के कंसोर्टियम ने किंगफिशर एयर लाइंस से संबंधित 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली के लिए ट्रिब्यूनल में मामला दायर कराया था।
डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के. श्रीनिवासन ने मामले से संबंधित अर्जी की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, 'इस मामले में ऋण की वसूली के लिए बैंकों की याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाया जाएगा।'
पीठासीन अधिकारी ने हाल ही में कंसोर्टियम की ओर से दायर मूल अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मूल अर्जी के साथ करीब 30 संबंधित अर्जियां भी ट्रिब्यूनल में दायर की गई हैं। संबंधित अर्जियों में से कई माल्या और उनकी कंपनी की हैं। उस समय पीठासीन अधिकारी ने फैसले की तारीख तय नहीं की थी।
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गुरुवार को फैसला सुनाए जाने के साथ ही ट्रिब्यूनल में करीब तीन साल से चल रही कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप हो जाएगा। विघटित हो चुके एयर लाइंस से रुपये की वसूली के लिए 17 बैंकों का कंसोर्टियम कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। पिछले वर्ष दो मार्च को फरार हो गए माल्या अभी ब्रिटेन में हैं और मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत से भगोड़ा घोषित किए जा चुके हैं। बैंक कर्ज डिफाल्ट मामले में चल रही मनी लांड्रिंग जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर अर्जी पर उन्हें भगोड़ा करार दिया गया था।