केरल के मछुआरों के हत्या मामले में SC का केंद्र को आदेश, पीड़ित के परिजनों को मिले मुआवजा राशि
केरल के तट पर दो मारे गए दो भारतीय मछुआरों के लिए इटली की ओर से दी गई मुआवजे की राशि को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार (Friday) को केंद्र को निर्देश दिया कि इसे पीड़ित के परिजनों के खाते में जमा करा दिया जाए।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने शुक्रवार को कहा कि पीड़ित पक्ष को मामले में मुआवजा दिया जाना चाहिए और केंद्र इस बात को सुनिश्चित करे। वर्ष 2012 में इतालवी मरींस द्वारा केरल के तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या की गई थी जिसके लिए इटली की ओर से दी गई मुआवजे की राशि को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने को केंद्र को निर्देश दिया कि इसे पीड़ित के परिजनों के खाते में जमा करा दिया जाए।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने कहा कि शीर्ष कोर्ट मृतक मछुआरों के परिजनों को मुआवजा दिलवाएगी। बेंच ने कहा कि मुआवजे की राशि जमा होने के एक सप्ताह बाद कोर्ट में केंद्र की याचिका पर सुनवाई की जाएगी जिसमें इटली के नाविकों के खिलाफ मामले को बंद करने अपील की गई है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने कहा है कि मछुआरे की हत्या के मामले में दो इतालवी मरींस के खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दिया जाए। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि वह मृतक के परिजनों को सुने बिना केस बंद नहीं करेंगे और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि मृतक के परिजनों को संपर्क किया गया है और उन्हें बकाया मुआवजा भी दे दिया गया। पिछले साल सात अगस्त को कहा था कि केरल के मछुआरों की हत्या मामले में जब तक वह पीड़ित पक्ष को नहीं सुन लेती तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगी।
गौरतलब है कि 15 फरवरी 2012 को इटली के दो मरींस साल्वाटोर गिरोन (Salvatore Girone) और मास्सिीमिलिआनो लातोर (Massimiliano Latorre) पर केरल के मछुआरों की हत्या का आरोप है। ये दोनों इतालवी मरींस इटली के तेल टैंकर MV Enrica Lexie पर सवार थे और केरल के मछुआरे भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में नाव पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें शर्तो के साथ अपने देश जाने की इजाजत दी थी।