हाई कोर्ट का ओदश, शशिकला के आपत्तिजनक वीडियो हटाएं फेसबुक और गूगल
दिल्ली हाई कोर्ट ने एआइएडीएमके की पूर्व नेता शशिकला की याचिका पर फेसबुक और गूगल को अंतरिम निर्देश दिया कि सोशल मीडिया से उनके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो हटाएं।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली हाई कोर्ट ने एआइएडीएमके (आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) की पूर्व नेता शशिकला की याचिका पर फेसबुक और गूगल को अंतरिम निर्देश दिया कि सोशल मीडिया से उनके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो हटाएं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने इसके साथ ही एकल पीठ के 2 जून उस फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसमें एकल पीठ ने शशिकला को फेसबुक, गूगल व यूट्यूब को दो-दो लाख रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान गूगल, फेसबुक व यू-ट्यूब की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि तीनों प्लेटफॉर्म पीठ के आदेश का तत्काल पालन करते हुए फोटो व वीडियो हटा देंगे। मालूम हो कि एकल पीठ ने 2 जून को अपने फैसले में कहा था कि आम नागरिकों को अधिकार है कि उन्हें पता चला कि उनके चुने के हुए प्रतिनिधि बंद कमरे में किससे मिल रहे हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।
गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2017 के आदेश के बाद शशिकला को बेंगलुरु की प्रपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल में निरुद्ध किया गया था। शशिकला को चार साल के कारावास की सजा दी गई है। कुछ समय पहले तब शशिकला चर्चा में आ गई थीं, जब जेल में उनको विशेष सुविधाएं मिलने की बात सामने आई थी।