जिन्दल के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में पांच नए आरोपियों को जमानत
अदालत ने अब सीबीआई के ताजा आरोपों के मद्देनजर मामला इस सुनवाई के लिए रखा है कि इन आरोपियों को नियमित जमानत दी जाए या नहीं।
नई दिल्ली(जेएनएन)। कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति नवीन जिन्दल तथा अन्य के खिलाफ कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में विशेष अदालत ने आज उन पांच नए आरोपियों को चार मई तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी जिन्हें सीबीआई ने हाल में अपने पूरक आरोपपत्र में आरोपी बनाया था।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने आरोपियों..जिन्दल स्टील के सलाहकार आनंद गोयल, गुरग्राम स्थित ग्रीन इन्फ्रा के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मद्रा, निहार स्टॉक्स लिमिटेड के निदेशक बीएसएन सूर्यनारायण, मुंबई आधारित के.ई. इंटरनेशनल के मुख्य वित्त अधिकारी राजीव अग्रवाल और मुंबई की एस्सार पॉवर लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुशील कुमार मारू को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर अंतरिम जमानत प्रदान कर दी ।
यह मामला झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पांच आरोपियों में से दो आरोपियों गोयल और मारू की नियमित जमानत के लिए दायर याचिका का विरोध किया और कहा कि उन्होंने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की तथा मामले में गवाह सुरेश सिंघल को धमकी दी।
इन दोनों आरोपियों के वकील ने यह कहते हुए संबंधित बिन्दु पर दलील के लिए समय मांगा कि उन्हें मामले में संबंधित दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए हैं। अदालत ने अब सीबीआई के ताजा आरोपों के मद्देनजर मामला इस सुनवाई के लिए रखा है कि इन आरोपियों को नियमित जमानत दी जाए या नहीं। यह माद्रा, अग्रवाल और सूर्यनारायण की नियमित जमानत के लिए दायर अर्जियों पर भी सुनवाई करेगी जिनका सीबीआई ने विरोध नहीं किया।
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