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Covid vaccine certificate: टीके के प्रमाणपत्र पर राज्यों में अलग-अलग है व्यवस्था, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में किसी भी कार्य के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता नहीं है। राजधानी दिल्ली में सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में स्टाफ के लिए टीके की कम से एक डोज अनिवार्य है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 10:28 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 10:28 PM (IST)
Covid vaccine certificate: टीके के प्रमाणपत्र पर राज्यों में अलग-अलग है व्यवस्था, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
देश में किसी भी कार्य के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता नहीं है।

नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में किसी भी कार्य के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर इस संबंध में नियम बनाए हुए हैं।

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वैक्सीन सर्टिफिकेट और कोविड निगेटिव रिपोर्ट को लेकर राज्यों की व्यवस्था पर एक नजर

दिल्ली : राजधानी दिल्ली में सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में स्टाफ के लिए टीके की कम से एक डोज अनिवार्य है। अन्य राज्यों से आने-जाने वालों के लिए टीके की कोई अनिवार्यता नहीं है।

राजस्थान: राजस्थान में सरकारी कार्यालयों में स्टाफ के लिए टीका अनिवार्य है। निजी कार्यालयों को भी ऐसा करने को कहा गया है। अन्य राज्यों से आने वालों के लिए भी टीका अनिवार्य किया गया है।

छत्तीसगढ़: राज्य में बाहर से आने वालों के लिए 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। टीका लगवा चुके लोगों के लिए भी यही नियम है। कार्यालयों में स्टाफ के लिए टीके की कोई अनिवार्यता नहीं है।

झारखंड: सरकारी कार्यालयों में स्टाफ के लिए कम से कम एक टीका अनिवार्य है। स्कूल में अध्यापकों के लिए दोनों टीके अनिवार्य हैं। दूसरे राज्यों से आने वालों की आरटीपीसीआर जांच की जाती है।

जम्मू-कश्मीर: बाहर से आने वालों के लिए निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है। रिपोर्ट नहीं होने पर जांच की जाती है। सरकारी कार्यालयों में दोनों डोज अनिवार्य है।

हरियाणा, बिहार: सरकारी कार्यालयों में दोनों डोज अनिवार्य हैं। जिन्होंने एक डोज लगवाई है, उन्हें यह बताना होगा कि दूसरी डोज का समय क्या है। बाजार, बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर अधिकारियों के मांगने पर टीके की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है।

बंगाल: ट्रेन से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं है। एयरपोर्ट पर और सड़क मार्ग से आने वालों के लिए अंतरराज्यीय सीमा पर आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य है। लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है।

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में किसी आने-जाने वाले के लिए टीके की अनिवार्यता नहीं है। सीमावर्ती जिले बुरहानपुर के कलेक्टर ने महाराष्ट्र से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य की है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब: टीके की कोई अनिवार्यता नहीं है।


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