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Covid 19 Vaccination: सुप्रीम कोर्ट में सभी के लिए टीकाकरण खोलने का निर्देश देने के लिए याचिका

कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र को 45 साल से कम उम्र के नागरिकों सहित सभी के लिए टीकाकरण खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। तहसीन पूनावाला ने अपनी जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 12 Apr 2021 07:12 PM (IST)Updated: Mon, 12 Apr 2021 07:12 PM (IST)
Covid 19 Vaccination: सुप्रीम कोर्ट में सभी के लिए टीकाकरण खोलने का निर्देश देने के लिए याचिका
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को सभी के लिए टीकाकरण खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है।

नई दिल्ली, एएनआइ। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र को 45 साल से कम उम्र के नागरिकों सहित सभी के लिए टीकाकरण खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। तहसीन पूनावाला ने अपनी जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव कर देश के सभी नागरिकों का टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दे।

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तहसीन पूनावाला ने याचिका में टीका लगाने में उम्र का प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया

याचिका में आश्चर्य जताया गया कि भारत के वैक्सीन निर्माता होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अधिक लोगों के टीकाकरण की अनुमति नहीं दी। टीकाकरण में उम्र की बंदिशों और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जरूरी है कि 45 साल से नीचे के ऐसे लोगों के लिए भी टीकाकरण खोल देना चाहिए जो किसी बीमारी से पीड़ि‍त हैं या जिन्हें काम-काज के सिलसिले में घर से बाहर निकलना होता है। याचिका में कहा गया कि बीमारियों से पीडि़त 45 वर्ष से कम आयु के लोगों को टीके की उपलब्धता पर प्रतिबंध मनमाना, अनुचित और अतार्किक है।

बाल आश्रय घरों में कोरोना से जुड़े मामले में 19 तक सुनवाई टली

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में बच्चों के आश्रय घरों में कोरोना फैलने से संबंधित मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की खंडपीठ ने मामले को अगले सोमवार के लिए टाल दी क्योंकि जस्टिस सरन के पास मामले के प्रासंगिक दस्तावेज नहीं थे। इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वकील गौरव अग्रवाल ने कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि संबंझित दस्तावेज पीठ को उपलब्ध हों। 


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