Covid 19 Guideline: एयरपोर्ट पर मास्क नहीं पहना तो दो साल तक नहीं कर पाएंगे हवाई यात्रा
प्रबंधन के अनुसार कोरोना को लेकर डीजीसीए काफी सख्त है। फरवरी माह से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अगर एयरपोर्ट पर कोई यात्री बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे तत्काल समझाया जाए।
इंदौर, राज्य ब्यूरो। देशभर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखते हुए डायरेक्टोरेट जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सभी एयरपोर्ट के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब यात्री ने टर्मिनल में मास्क नहीं पहना और टोकने के बाद भी नहीं मान रहा है तो उसे पुलिस के हवाले तो किया ही जाएगा, साथ ही उस यात्री का नाम नो फ्लाय लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जिससे यात्री तीन माह से लेकर दो साल तक हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा।
प्रबंधन ने लगाई तीन टीमें, लगातार घूमकर समझा रहे हैं यात्रियों को
प्रबंधन के अनुसार कोरोना को लेकर डीजीसीए काफी सख्त है। फरवरी माह से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अगर एयरपोर्ट पर कोई यात्री बिना मास्क के पाया जाता है, तो उसे तत्काल समझाया जाए। इसके बाद भी वह नहीं माने तो सीआइएसएफ के सुरक्षाकर्मी उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दें।
यदि विमान में कोई यात्री बिना मास्क पहने मिले और कहने के बाद भी मास्क पहनने में आनाकानी करे तो उसे विमान से उतार दिया जाए। इसके अलावा उसका नाम नो फ्लाय लिस्ट में भी डाल दिया जाए। जिससे वह यात्री तीन माह से लेकर दो साल तक हवाई यात्रा ना कर पाए। प्रबंधन के अनुसार हमने तीन टीम बना दी है जो एयरपोर्ट पर लगातार घूम--घूम कर यात्रियों को आगाह कर रही है। हालांकि एयरपोर्ट पर अधिकांश यात्री मास्क पहन रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सफर कर रहे हैं।
यह होती है नो फ्लाय लिस्ट
विमान में खराब व्यवहार करने, मारपीट करने, नशा करने या अन्य ऐसा कोई काम करने जिससे दूसरे यात्रियों या क्रू मेंबर को खतरा उत्पन्न हो। ऐसे यात्रियों को एयरलाइंस नो फ्लाय लिस्ट में डाल देती है। हालांकि यात्री को अपना पक्ष रखने का एक मौका भी दिया जाता है। इस प्रतिबंध की अवधि तीन माह से लेकर दो साल तक की होती है।