रिश्वतखोरी के लिए जनता को उकसाना केजरी को पड़ रहा भारी
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिया विवादित बयान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से कहा था कि वे रिश्वत भले कांग्रेस या भाजपा से लें लेकिन वोट 'आप' को ही दें।
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिया विवादित बयान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से कहा था कि वे रिश्वत भले कांग्रेस या भाजपा से लें लेकिन वोट 'आप' को ही दें।
इस मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट का समन मिल सकता है। संबंधित कोर्ट ने शिकायतकर्ता को आगामी 21 जुलाई को कोर्ट में पेश हो कर बयान रिकॉर्ड कराने के आदेश दिए हैं साथ ही शिकायकर्ता को अरविंद पर लगाए रिश्वत के आरोपों के समर्थन में साक्ष्य भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे। इसके बाद अदालत फैसला लेगी कि अरविंद के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता है या नहीं।
मामले के एक और शिकायतकर्ता अधिवक्ता अरुण कुमार ने भी अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मतदाताओं को भाजपा व कांग्रेस से रिश्वत लेने के लिए उकसाया था। अरुण कुमार ने बताया कि इस संबंध में चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए उन्हें आगाह किया था कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे बयान देना नियमों का उल्लंघन है।
अरुण कुमार ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत रिश्वत देने और लेने तथा रिश्वत लेने के लिए उकसाना अपराध है व उन्होंने कोर्ट से कथित अपराधों के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की।