कोर्ट ने दूसरी बार ठुकराई इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी
विशेष सीबीआइ अदालत ने जमानत याचिका रद करते हुए कहा कि इंद्राणी पर गंभीर आरोप हैं।
मुंबई, प्रेट्र। बेटी शीना बोरा की हत्या में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। यह दूसरा मौका है जब अदालत ने इंद्राणी की जमानत अर्जी खारिज की है। गौरतलब है कि शीना की हत्या अप्रैल 2012 में हुई थी और इंद्राणी को अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया गया था। इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना भी जेल में हैं।
विशेष सीबीआइ अदालत ने जमानत याचिका रद करते हुए कहा कि इंद्राणी पर गंभीर आरोप हैं। इस मामले में उसके सौतेले बेटे राहुल मुखर्जी सहित कई गवाहों के बयान अभी रिकॉर्ड किए जाने हैं जिसके चलते उसे जमानत नहीं दी जा सकती। फिलहाल मुंबई की भायखला जेल में बंद इंद्राणी ने खराब सेहत को आधार बनाते हुए जमानत देने का कोर्ट से अनुरोध किया था। उसने कहा था कि जेल में रहने के दौरान उसे दो बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बार जहां दवाइयों के ओवरडोज के चलते वहीं इसी साल अप्रैल में सांस लेने में दिक्कत के बाद उसे भर्ती कराना पड़ा।
इस मामले में इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में वह पुलिस का गवाह बन गया। शुक्रवार को राय की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई थी। इस मामले में सुनवाई पिछले साल शुरू हुई थी और अब तक 10 से अधिक गवाहों के बयान हो चुके हैं।