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मंदसौर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोनों दोषियों को फांसी की सजा

मंदसौर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपियों इरफान और आसिफ को फांसी की सजा सुनाई।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Tue, 21 Aug 2018 01:49 PM (IST)Updated: Wed, 22 Aug 2018 07:46 AM (IST)
मंदसौर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोनों दोषियों को फांसी की सजा
मंदसौर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोनों दोषियों को फांसी की सजा

मंदसौर (जेएनएन)। आठ वर्षीय बालिका के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय ने दोनों दरिंदों आसिफ पिता जहीर खा और इरफान पिता जुल्फिकार मेव को मंगलवार को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता ने दोनों आरोपितों को भादसं की धारा 363 में दोनों को 7 -7 साल की सजा, 10-10 हजार जुर्माना, 366 में 10-10 साल की सजा व 10-10 हजार का जुर्माना, धारा 307 में आजीवन कारावास और 376(d) बी में दोनों आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है। बाद में दोनों दो‍षियों को जेल ले जाया गया। वहां से इंदौर या उज्जैन सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा।

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दोषी आसिफ की पिटाई
मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात करने वाले दोषी की मंगलवार को कोर्ट में पिटाई हो गई। दोषी आसिफ को जब पुलिस जीप में से निकालकर कोर्ट में ले जा रही थी, इसी दौरान हिंदू महासभा के नेता विनय दुबेला ने उसे एक तमाचा मार दिया। इस पर तुरंत पुलिस ने उसे पीछे धकेला और आसिफ को चारों ओर से घेर लिया। घटना के बाद कोर्ट में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

फैसले से पहले दरिंदों को चेहरों पर दिखी बैचेनी
फैसले के एक दिन पहले सोमवार की रात में दोनों दरिंदों के चेहरों पर सजा की आशंका के चलते डर साफ देखा गया। जेल सूत्रों की मानें, तो सोमवार की सुबह से ही दोनों आरोपियों के चेहरे पर सजा को लेकर बैचेनी थी। शाम को करीब साढ़े छह बजे से सात बजे के बीच दोनों आरोपियों को खाना दिया गया। लेकिन सजा के डर से आरोपियों ने कम खाना खाया। उसके बाद दोनों अपने बैरक में भी बेचौन नजर आए। देर रात तक आरोपी कभी बैरक में खड़े हो इधर-उधर घूमते रहे, तो कभी करवटे बदलते रहे।

एक माह और नौ दिन में आएगा फैसला

जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा इस मामले में 12 जुलाई को न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। 30 जुलाई से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई जो 8 अगस्त तक चली। अभियोजन ने करीब 37 गवाहों को पेश किया था। 14 अगस्त को अंतिम बहस हुई थी। न्यायाधीश ने 21 अगस्त को फैसले के लिए तारीख दी है। इस प्रकरण में 115 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए हैं।

यह था मामला

26 जून की शाम 5.30 बजे हाफिज कॉलोनी स्थित विद्यालय से 8 वर्षीय बालिका का अपहरण कर आसिफ और इरफान लक्ष्मण दरवाजे के पास जंगल में ले गए थे। जहां बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसका गला चाकू से रेंत कर मृत समझकर वहां से फरार हो गए थे। 27 जून को दोपहर में बालिका लड़खड़ाते हुए बाहर आई थी। पुलिसकर्मी उसे जिला अस्पताल लाए। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बालिका को इंदौर रेफर कर दिया था। बालिका का अभी इंदौर में उपचार चल रहा है।

दुष्कर्म के इन मामलों में भी तेजी से सजा
-8 अगस्त को मध्य प्रदेश के ही दतिया की एक अदालत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को महज 3 दिन की सुनवाई के बाद मौत होने तक कैद की सजा का ऐलान किया था।
-छतरपुर जिले की स्थानीय अदालत ने इसी महीने एक दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले एक शख्स को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट में चली 27 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' केस मानते हुए आरोपी तौहीद खान को फांसी की सजा सुनाई। 24 अप्रैल 2018 को दो साल की मासूम को उसने अपनी हवस का शिकार बनाया था।
-8 जुलाई को मध्य प्रदेश के सागर जिले में दुष्कर्म के मामले का ट्रायल महज 46 दिनों में पूरा करके आरोपी को सजा दी गई। 21 मई को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में खमरिया निवासी आरोपी भग्गी उर्फ भगीरथ को मौत की सजा सुनाई गई।
-इसी वर्ष राजस्थान के अलवर जिले में भी एससी-एसटी कोर्ट ने 7 महीने की एक मासूम बच्ची के साथ अपहरण और दुष्कर्म किए जाने के मामले में दोषी को फांसी की सजा दी थी।


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