पटियाला हाउस कोर्ट ने दी नवीन जिंदल को विदेश जाने की अनुमति
विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर के समक्ष जिंदल ने व्यवसायिक कारणों से 16 जनवरी से 23 जनवरी के बीच यूके व स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति मांगी थी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उद्योगपति व कांग्रेस नेता नवीन जिंदल को पटियाला हाउस कोर्ट ने सशर्त विदेश जाने की अनुमति दे दी है। जिंदल कोयला घोटाले में आरोपी हैं।
विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर के समक्ष जिंदल ने व्यवसायिक कारणों से 16 जनवरी से 23 जनवरी के बीच यूके व स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति मांगी थी।
अदालत ने कहा है कि जिंदल को भारत लौटने के सात दिन के भीतर कोर्ट व जांच एजेंसी को वह विदेश में कहां-कहां गए इसकी जानकारी देनी होगी। वह साक्ष्यों व गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।
इससे पूर्व अदालत ने बिना अनुमति के विदेश न जाने की शर्त पर उन्हें जमानत दी थी। जिंदल झारखंड स्थित अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन मामले में आरोपी हैं।
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