Move to Jagran APP

कोरोना मृतकों के स्वजन को आर्थिक सहायता में नहीं होगी धन की कमी, SDRF की दूसरी किस्त एडवांस में जारी

कोरोना संक्रमण से मरने वालों के स्वजन को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्यों को धम की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) की दूसरी किस्त जारी कर दी है।

By TaniskEdited By: Published: Fri, 01 Oct 2021 08:09 PM (IST)Updated: Fri, 01 Oct 2021 08:09 PM (IST)
कोरोना मृतकों के स्वजन को आर्थिक सहायता में नहीं होगी धन की कमी, SDRF की दूसरी किस्त एडवांस में जारी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के लिए एसडीआरएफ की दूसरी किस्त जारी की।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण से मरने वालों के स्वजन को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्यों को धम की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) की दूसरी किस्त जारी कर दी है। कोरोना मृतकों के स्वजन को एसडीआरएफ से ही 50-50 हजार रुपये की सहायता देने का प्रविधान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार एडवांस में जारी की गई दूसरी किस्त से राज्यों के पास एसडीआरएफ फंड में 23,186 करोड़ रुपये हो गए हैं।

loksabha election banner

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को कुल 23 राज्यों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 7,274 करोड़ रुपये भेज गए। इनमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा शामिल हैं। दूसरी किस्त के रूप में उत्तर प्रदेश को 773 करोड़ रुपये, बंगाल को 404 करोड़ रुपये, पंजाब को 198 करोड़ रुपये, बिहार को 566 करोड़ रुपये, झारखंड को 227 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 173 करोड़ रुपये और हरियाणा को 196 करोड़ रुपये दिए गए हैं। एसडीआरएफ में केंद्रीय सहायता जारी करते समय राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या को ध्यान में रखा गया है। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसके पहले पांच राज्यों को 1,599 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

वरिष्ठ अधिकारी ने यह भई कहा कि एसडीआरएफ फंड का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता देने में किया जाता है। पहली बार इसका इस्तेमाल कोरोना के कारण हुई मौतें के मामले में भी किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 11 सितंबर को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया था। इन दिशा-निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन के 30 दिन के भीतर इसे जारी कर देगा।

-----------------------


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.