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राजीव गांधी के हत्यारे की दया याचिका पर विचार करें राज्यपाल

तमिलनाडु सरकार द्वारा राजीव गांधी हत्याकांड के सात अभियुक्तों को रिहा करने के प्रस्ताव के खिलाफ केंद्र ने यह याचिका दायर की थी।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Thu, 06 Sep 2018 07:10 PM (IST)Updated: Thu, 06 Sep 2018 07:10 PM (IST)
राजीव गांधी के हत्यारे की दया याचिका पर विचार करें राज्यपाल
राजीव गांधी के हत्यारे की दया याचिका पर विचार करें राज्यपाल
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए एजी पेरारिवलन की दया याचिका पर विचार करने को कहा है। जस्टिस रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की याचिका को निपटाते हुए यह निर्देश दिया। तमिलनाडु सरकार द्वारा राजीव गांधी हत्याकांड के सात अभियुक्तों को रिहा करने के प्रस्ताव के खिलाफ केंद्र ने यह याचिका दायर की थी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को 10 अगस्त को बताया था कि वह इन अपराधियों को रिहा करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, क्योंकि इससे एक घातक परंपरा शुरू हो जाएगी और इसका अंतरराष्ट्रीय असर होगा। 20 अगस्त को पेरारिवलन उर्फ अरिवु ने अदालत को बताया कि उसने दो साल पहले तमिलनाडु के राज्यपाल के सामने दया याचिका भेजी थी। लेकिन, उस पर अब तक फैसला नहीं लिया गया है। उस पर 9-वोल्ट की बैट्री की सप्लाई करने का आरोप है, जिसका इस्तेमाल बम बनाने में किया गया।

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