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कोलेजियम ने वापस ली वकील अमित नेगी को जज बनाने की सिफारिश

इतना ही नहीं कोलेजियम ने सरकार की ओर से पुनर्विचार के लिए लौटाई गई वकील नाजिर अहमद बेग को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश भी वापस ले ली है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 09:23 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 09:23 PM (IST)
कोलेजियम ने वापस ली वकील अमित नेगी को जज बनाने की सिफारिश
कोलेजियम ने वापस ली वकील अमित नेगी को जज बनाने की सिफारिश

माला दीक्षित, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कई अहम फैसले लिये हैं। कोलेजियम ने वकील अमित नेगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने की अपनी सिफारिश वापस ले ली है। अब अमित नेगी के हाईकोर्ट का जज बनने की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। हालांकि इससे पहले दो बार सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश सरकार को भेजी थी लेकिन सरकार ने फाइल पुनर्विचार के लिए लौटा दी थी। इतना ही नहीं कोलेजियम ने सरकार की ओर से पुनर्विचार के लिए लौटाई गई वकील नाजिर अहमद बेग को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश भी वापस ले ली है। जबकि वकील वसीम सादिक नारगल के बारे में सरकार से कुछ और जानकारी मांगते हुए मामला विचाराधीन रखा है। दोनों का नाम सरकार ने वापस भेज दिया था।

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कोलेजियम ने इसके अलावा भी कई अहम फैसले किये हैं जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जज बनाने की सिफारिश के साथ भेजे गए चार वकीलों के नामों में से पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीएन किरपाल के बेटे सौरभ किरपाल और एक अन्य वकील कृष्णेन्दु दत्ता के नामों पर विचार 2-3 सप्ताह के लिए टाल दिया है जबकि बाकी के दो वकीलों सुश्री प्रिया कुमार और संजय घोष के नाम हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश को वापस भेज दिये हैं। साथ ही कोलेजियम ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जज बनाने की सिफारिश के साथ भेजे गए सात वकीलों के नाम हाईकोर्ट को वापस भेज दिये हैं। कुछ फैसले कलकत्ता और बाम्बे हाईकोर्ट के बारे में भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने ये सारे फैसले गत 16 जनवरी की बैठक में लिए। सभी फैसले सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं।

वैसे तो इससे पहले गत 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सरकार की ओर से पुनर्विचार के लिए वापस भेजी गई अमित नेगी की फाइल पर दोबारा सिफारिश की अपनी मुहर लगा कर यह कहते हुए वापस कर दी गई थी कि जिन मुद्दों पर पुनर्विचार के लिए कहा गया है उन पर पहले ही विचार हो चुका है कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। लेकिन इसके बाद सरकार ने फिर नेगी की फाइल वापस भेजी जिस पर कोलेजियम ने 16 जनवरी को विचार किया।

कोलेजियम ने नेगी को जज बनाने की सिफारिश वापस लेते हुए अपने निर्णय में लिखा है कि न्याय विभाग की ओर से नये तथ्यों के आधार पर की गई टिप्पणियों और रिकार्ड पर भेजे गए नये तथ्यों को देखने के बाद कोलेजियम को वकील अमित नेगी को जज बनाने की सिफारिश का प्रस्ताव वापस लेना ही उचित लगता है। कोलेजियम अपना प्रस्ताव वापस लेती है और अब इस पर आगे कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। नेगी को जज बनाने की इलाहाबाद हाईकोर्ट कोलेजियम ने सबसे पहले 11 अप्रैल 2016 को सिफारिश की थी और तब से यह मामला कोलेजियम और सरकार के बीच चक्कर काट रहा था।

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट न्यायाधीश पीके जायसवाल का इलाहाबाद के बजाए दिल्ली, राजस्थान या मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का अनुरोध भी खारिज कर दिया है और एक बार फिर जस्टिस पीके जायसवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की गत 10 जनवरी की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी है। कोलेजियम ने आग्रह अस्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें इसमे कोई मेरिट नजर नही आती।


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