मृतक के कानूनी वारिसों को उसके खातों का ब्योरा देना ही होगा: सीआइसी
श्रीधर आचार्यलु ने कहा है कि मृतक के कानूनी वारिसों को उसके खातों का ब्योरा देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआइसी) श्रीधर आचार्यलु ने कहा है कि मृतक के कानूनी वारिसों को उसके खातों का ब्योरा देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। दो अलग-अलग मामलों में आयुक्त ने पोस्ट ऑफिस पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पहले मामले में एक व्यक्ति ने अपने मृत पिता की पॉलिसी का ब्योरा मांगा था, लेकिन पोस्ट ऑफिस ने देने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वह मानता था कि यह व्यक्तिगत जानकारी है और इसे साझा नहीं किया जा सकता। सीआइसी ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि बेटे को पिता के खातों का ब्योरा जानने का हक है। उनकी टिप्पणी थी कि सामान्य परिस्थितियों में आरटीआइ एक्ट के सेक्शन 8(1)(जे) के तहत किसी भी कर्मी की व्यक्तिगत जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता, लेकिन पत्नी, बेटे व कानूनी वारिसों के मामले में यह लागू नहीं होता।
उन्होंने संबंधित अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया। दूसरे मामले में एक पिता ने अपने मृत बेटे के खातों की जानकारी मांगी थी। उसकी मौत 2014 में हुई थी, लेकिन डाक महकमे ने जानकारी देने से इन्कार कर दिया। इस मामले में भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।