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केंद्रीय सूचना आयोग का निर्देश, गोकशी के संदेह में हुई हत्याओं से संबंधित RTI का जवाब दे गृह मंत्रालय

केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय को चार सप्ताह के अंदर गोकशी के संदेह में हुई हत्याओं की जानकारी देने का निर्देश दिया है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Wed, 15 May 2019 06:58 PM (IST)Updated: Wed, 15 May 2019 06:58 PM (IST)
केंद्रीय सूचना आयोग का निर्देश, गोकशी के संदेह में हुई हत्याओं से संबंधित RTI का जवाब दे गृह मंत्रालय
केंद्रीय सूचना आयोग का निर्देश, गोकशी के संदेह में हुई हत्याओं से संबंधित RTI का जवाब दे गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को वर्ष 2010 से 2017 के बीच गोकशी की आशंका में मारे गए लोगों के बारे में मांगी गई आरटीआइ का जवाब देने का निर्देश दिया है।

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गृह मंत्रालय ने नहीं दिया था जवाब
समीर खान ने गृह मंत्रालय में सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत अर्जी दाखिल की थी। इसमें उन्होंने गोकशी के संदेह में मारे गए तथा घायल लोगों के नाम सहित राज्यवार सूची तथा सरकार द्वारा उनके परिवार को दिए गए मुआवजे की जानकारी मांगी थी। मंत्रालय ने उनकी अर्जी पर तय समय सीमा खत्म होने के बावजूद जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय सूचना आयुक्त से इसकी शिकायत करते हुए अपेक्षित सूचना देने के लिए मंत्रालय को निर्देशित करने का आग्रह किया।

केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय को दिया निर्देश
मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर महसूस किया कि उन्हें सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि आरटीआइ कानून के तहत हर आवेदक को तय समय सीमा में जवाब देना जरूरी है। आयोग ने केंद्रीय जनसूचना कार्यालय, गृह मंत्रालय को आरटीआइ के तहत आवेदक को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।

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