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देरी से जवाब देने पर सीआइसी ने पीएमओ से पूछा सवाल

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने समय सीमा के भीतर आरटीआइ का जवाब नहीं देने पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को चेतावनी दी है। पीएमओ ने सूचना का अधिकार अर्जी को गंभीरता से नहीं लिया है।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Wed, 14 Sep 2016 07:02 PM (IST)Updated: Wed, 14 Sep 2016 10:10 PM (IST)
देरी से जवाब देने पर सीआइसी ने पीएमओ से पूछा सवाल

नई दिल्ली, पीटीआई : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने समय सीमा के भीतर आरटीआइ का जवाब नहीं देने पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को चेतावनी दी है। पीएमओ ने सूचना का अधिकार अर्जी को गंभीरता से नहीं लिया है।

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मोहम्मद खालिद जिलानी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से यह बताने के लिए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में बकरीद, 2015 बरावफात और ईद-उल-फितर के मौके पर क्या संदेश दिया था। यदि संदेश दिए गए तो उसे प्रसारित करने का तरीका क्या था। उन्होंने यह भी बताने को कहा है कि क्या प्रधानमंत्री ने 2014 और 2015 में किसी रोजा इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया था?

जिलानी ने पारदर्शिता पैनल के सामने दावा किया है कि चार महीनों के बाद उनके एक सवाल का जवाब दिया गया है। शेष दो सवाल का जवाब 10 महीनों के बाद दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पीएमओ ने पहली अपील का जवाब 64 दिनों के बाद दिया जबकि कानून के मुताबिक 30 दिनों में ही जवाब देना अनिवार्य है।

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