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दोनों देशों की बैठक में चीन ने उठाया 59 चायनीज एप बैन किए जाने का मुद्दा, भारत ने दिया करारा जवाब

India China News चीन ने पिछले दिनों दोनों देशों के बीच हुई बैठक में भी चीनी एप के प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया था।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 04:29 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jul 2020 01:57 AM (IST)
दोनों देशों की बैठक में चीन ने उठाया 59 चायनीज एप बैन किए जाने का मुद्दा, भारत ने दिया करारा जवाब
दोनों देशों की बैठक में चीन ने उठाया 59 चायनीज एप बैन किए जाने का मुद्दा, भारत ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली, एएनआइ। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारत सरकार ने 59 चायनीज एप पर प्रतिबंध (Ban) लगा दिया था। चीनी एप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन पूरी तरह से आग बबूला हो गया है। चीन ने पिछले दिनों दोनों देशों के बीच हुई बैठक में भी चीनी एप पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया था। जिसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि ये जो एप पर प्रतिबंध लगाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगाया गया है।

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समाचार एजेंसी एएनआइ को सरकारी सूत्रों ने बताया कि राजनयिक स्तर पर दोनों देशों के बीच हुई एक बैठक के दौरान चीनी पक्ष ने मोबाइल पर 59 चायनीज एप को प्रतिबंधित किए जाने का मुद्दा उठाया था। सूत्रों ने कहा कि भारतीय पक्ष ने चीन को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कार्रवाई सुरक्षा मुद्दों को देखते हुए की गई है और वह नहीं चाहते कि भारत के नागरिकों से जुड़े डेटा से कोई छेड़छाड़ की जाए।

टिक टॉक, वीचैट और यूसी ब्राउजर पर भी लगाया गया प्रतिबंध

भारत ने अभी हाल ही में 59 चीनी मोबाइल एप प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें देश की संप्रभुता और सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिक टॉक, वीचैट, हेलो और यूसी ब्राउजर समेत अन्य एप को प्रतिबंधित कर दिया है।

भारत सरकार ने 29 जून के आदेश में प्रतिबंधित अधिकांश एप को खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद इस बात पर प्रतिबंधित कर दिया था कि चीनी कंपनियां इन एप्स के माध्यम से डेटा एकत्रित कर रही हैं और उन्हें बाहर भी भेज रही हैं।

धारा 69 ए के तहत लगाया गया प्रतिबंध

बता दें कि यह 59 चायनीज एप पर प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत लगाया गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public) के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ जुड़ा हुआ है।

59 चायनीज एप के प्रतिबंध के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने  प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना भारत का कर्तव्य था।


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