मुख्यमंत्री सरमा ने कहा- असम में ड्रग्स का वार्षिक पांच हजार करोड़ का अवैध कारोबार
मुख्यमंत्री सरमा की उपस्थिति में नगांव में 9.73 किलो हेरोइन 253.30 किलो भांग 977 ग्राम अफीम व 271904 टैबलेट्स को आग के हवाले किया गया जबकि होजय में 324.73 किलो हेरोइन 1015.62 किलो गांजा व भांग तथा 35522 टैबलेट्स को नष्ट किया गया।
गुवाहाटी, प्रेट्र। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने रविवार को कहा कि राज्य में ड्रग्स का हर साल पांच हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का अवैध कारोबार होता है। उन्होंने पुलिस से ड्रग्स के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाने को कहा और नशे से मुक्ति पा चुके लोगों के समुचित पुनर्वास पर बल देते हुए स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग को इस मुद्दे पर एक साथ काम करने का निर्देश दिया।
सीएम ने कहा- 10 मई से 15 जुलाई के बीच 163 करोड़ का ड्रग्स हुआ जब्त
नगांव जिले के बरहमपुर में जब्त किए गए ड्रग्स को नष्ट किए जाने के मौके पर आयोजित समारोह के दौरान सीएम ने कहा, '10 मई से 15 जुलाई के बीच 163 करोड़ रुपये से ज्यादा के ड्रग्स जब्त किए गए। अगर यह हर महीने राज्य से होने वाली ड्रग्स तस्करी का 20 फीसद है तो असम में इसका वार्षिक अवैध करोबार पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का हो जाता है।'
ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के तीन हथियार
सरमा ने कहा कि पूरी राशि बिना कर दिए राज्य के बाहर चली जाती है। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के तीन हथियार हैं, पहला आपूर्ति श्रृंखला खत्म करना, दूसरा वितरण नेटवर्क को ध्वस्त करना और तीसरा इससे प्रभावित लोगों का पुनर्वास। पुलिस को कानून की सीमा में तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आजादी दी गई है।
सीएम की उपस्थिति में जब्त ड्रग्स को किया गया नष्ट
सीएम की उपस्थिति में नगांव में 9.73 किलो हेरोइन, 253.30 किलो भांग, 977 ग्राम अफीम व 2,71,904 टैबलेट्स को आग के हवाले किया गया, जबकि होजय में 324.73 किलो हेरोइन, 1,015.62 किलो गांजा व भांग तथा 35,522 टैबलेट्स को नष्ट किया गया।
असम में प्रवेश करने के लिए टीका लगाए गए लोगों को COVID-19 परीक्षण से गुजरना होगा
असम सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए अपनी स्क्रीनिंग प्रक्रिया को कड़ा कर दिया है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी कोई छूट नहीं है, जिन्हें सीओवीआईडी वैक्सीन की दोनों खुराक मिली हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में असम में सामने आए ताजा सीओवीआईडी -19 मामलों में से लगभग पांच प्रतिशत पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों के होने के कारण, सभी का परीक्षण उनके टीकाकरण की स्थिति के बावजूद अनिवार्य कर दिया गया है।
असम सरकार ने 15 जुलाई को आदेश वापस ले लिया था
असम सरकार ने 15 जुलाई को 25 जून, 2021 के अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया था, जिसमें उसने पूरी तरह से टीकाकरण वाले हवाई और ट्रेन यात्रियों को अनिवार्य COVID परीक्षणों से छूट दी थी।
दोनों खुराक लेने वाले व्यक्ति हो रहे संक्रमित
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के निदेशक डॉ लक्ष्मणन एस ने कहा, “कुछ लोग जिन्हें COVID-19 वैक्सीन की दोनों खुराक मिली हैं, वे संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि उनमें लक्षण गंभीर नहीं हो सकते हैं, वे वाहक होने का जोखिम उठाते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ मामलों में टीकाकरण की दोनों खुराक प्राप्त करने वाले कुछ व्यक्तियों में भी COVID सकारात्मकता देखी गई है, और इसलिए, पहले दी गई छूट को वापस ले लिया गया था।