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छत्‍तीसगढ़ : सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना, जानें कितनी चुकानी होगी फाइन

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने वालों पर 100 से 1000 रुपये तक जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Sat, 18 Jul 2020 05:19 PM (IST)Updated: Sat, 18 Jul 2020 05:19 PM (IST)
छत्‍तीसगढ़ : सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना, जानें कितनी चुकानी होगी फाइन
छत्‍तीसगढ़ : सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना, जानें कितनी चुकानी होगी फाइन

रायपुर, पीटीआइ। छत्तीसगढ़ सरकार ने शनिवार को राज्य में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने वालों पर 100 से 1000 रुपये तक जुर्माना लगाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं और अब इनका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है।

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अधिकारियों की मानें तो सार्वजनिक स्‍थानों पर मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए, घर में आइसोलेशन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर 100 रुपये और दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों से सामाजिक दूरी के उल्लंघन पर 200 रुपए जुर्माना वसूलने का फैसला किया गया है। बता दें कि सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए रक्षात्मक उपायों को अपनाने और उनके पालन को अनिवार्य घोषित किया है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जुर्माना वसूलने की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अधिकृत अधिकारी करेगा। जुर्माना नहीं देने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अध‍िसूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों और गलियों में आने-जाने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है।

सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कार्यालय, कार्य स्थलों और फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा, दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों से यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। यही नहीं दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। 


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