कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में छह के खिलाफ आरोप तय
न्यायाधीश भरत पराशर ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी व उसके निदेशकों बिनी प्रकाश, वसंत दिवाकर मांजरेकर व परमानंद मंडल और कंपनी के दो सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) मनोज कुमार गुप्ता व संजय खंडेलवाल के खिलाफ पहली नजर में आरोप सही पाए गए हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में रांची की कंपनी डोम्को प्राइवेट लिमिटेड और उसके तीन निदेशकों समेत छह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश भरत पराशर ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी व उसके निदेशकों बिनी प्रकाश, वसंत दिवाकर मांजरेकर व परमानंद मंडल और कंपनी के दो सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) मनोज कुमार गुप्ता व संजय खंडेलवाल के खिलाफ पहली नजर में आरोप सही पाए गए हैं। मामले में एक अन्य आरोपी सुखदेव प्रसाद को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि 13 फरवरी को अगली तारीख पर सभी आरोपियों के खिलाफ औपचारिक तौर पर आरोप तय किए जाएंगे।
सीबीआइ का कहना था कि कंपनी की तरफ से स्टील मंत्रालय में आवेदन दिया गया था। कंपनी ने दो लाख टन का आयरन प्लांट लगाने के लिए उसे कोल ब्लॉक दिए जाने की मांग की थी। स्टील मंत्रालय के कहने पर कंपनी ने कोयला मंत्रालय में भी इस संबंध में आवेदन दिया था। कोल ब्लॉक पाने के लिए कंपनी ने गलत दस्तावेजों का प्रयोग किया था।