कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को समय पर दें वेतन, केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है कि वे कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का वेतन भुगतान समय पर करें...
नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुटे डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पतालों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा था कि वह कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन का भुगतान करने और उन्हें क्वारंटाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को निर्देश दे।
सुप्रीम कोर्ट एक निजी डॉक्टर आरुषि जैन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया था कि डॉक्टरों के वेतन में कटौती की जा रही है और उन्हें क्वारंटाइन सुविधा भी नहीं दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के अनुपालन में गुरुवार को निर्देश जारी किया है।
स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार, 'राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना संक्रमण की महामारी से संबंधित ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन का भुगतान समय पर किया जाए। मुख्य सचिवों को इस आदेश का अनुपालन करना होगा व उल्लंघन की स्थिति में इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध के रूप में लिया जाएगा। इसके अनुसार ही दोषी अस्पतालों, संस्थानों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।'
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में डाक्टरों को समय से वेतन भुगतान नहीं होने और आवास संबंधी परेशानी के मामले में कहा था कि युद्ध में आप सैनिकों को आप नाखुश नहीं कर सकते। अगर उन्हें कोई असंतोष है तो उसे फौरन दूर कीजिए। आप अतिरिक्त धन का प्रबंध करिए और उनकी शिकायतें दूर करिए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले में अदालत को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था। सरकार को कोरोना के इलाज में लगे डाक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन भुगतान और आवास संबंधी सुविधाएं देकर मामले का निस्तारण कर लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट एक डाक्टर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।