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नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए जाने से दोनों आरोपितों के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने का रास्ता साफ हो गया है।

By Manish NegiEdited By: Published: Sun, 08 Apr 2018 07:27 PM (IST)Updated: Sun, 08 Apr 2018 07:27 PM (IST)
नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट
नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

नई दिल्ली, प्रेट्र। पीएनबी घोटाला मामले में मुंबई की विशेष सीबीआइ अदालत ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद दोनों के जांच में शामिल होने से इन्कार के बाद सीबीआइ ने इसके लिए अदालत में आवेदन दिया था।

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अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए जाने से दोनों आरोपितों के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने दावा किया है कि उसने नीरव मोदी के हांगकांग में होने का पता लगा लिया है और वहां के प्रशासन से उसकी अंतरिम गिरफ्तारी का अनुरोध भी किया है।

इस बीच, सीबीआइ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के उन अधिकारियों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने पीएनबी के फर्जी एलओयू के आधार पर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों को कर्ज प्रदान किया था। जांच एजेंसी ने इलाहाबाद बैंक की हांगकांग शाखा के उस अधिकारी को भी समन किया है जो विदेशी मुद्रा के लेनदेन से जुड़ा हुआ है। जल्द ही यह अधिकारी भी घोटाले की जांच में शामिल होगा।

सीवीसी ने तलब किए पीएनबी के ऑडिटर

पीएनबी घोटाला मामले में विस्तृत विजिलेंस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने बैंक के लेखा परीक्षकों (ऑडिटरों) को पेश होने के लिए कहा है ताकि वे वित्तीय लेनदेन के बारे में कुछ खास जानकारियां मुहैया करा सकें। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी ने बताया कि उनकी संख्या करीब एक दर्जन है, लेखा परीक्षण की अवधि भी कई वर्षो की है। ये सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनकी बात एक-एक करके सुनी जाएगी इसलिए उन्हें आयोग समक्ष पेश होने के लिए समय दिया गया है।


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