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आंध्र प्रदेश: ग्राम पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती

आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने ग्राम पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की लेकिन उसे हाई कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिल सकी।

By Pooja SinghEdited By: Published: Sun, 10 Jan 2021 07:40 AM (IST)Updated: Sun, 10 Jan 2021 07:40 AM (IST)
आंध्र प्रदेश: ग्राम पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती
आंध्र प्रदेश: ग्राम पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती

अमरावती, प्रेट्र। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने ग्राम पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन उसे हाई कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिल सकी। अदालत इस याचिका पर सोमवार को विचार कर सकती है।राज्य चुनाव आयुक्त निम्मागड्डा रमेश कुमार ने शुक्रवार रात चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक ग्राम पंचायत चुनाव फरवरी में चार चरणों में कराए जाएंगे।

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जबकि सरकार को अभी चुनाव कराए जाने पर आपत्ति है, वह मई-जून में ये चुनाव कराना चाहती है। सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस का आरोप है कि राज्य चुनाव आयुक्त तेलुगु देसम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडु के इशारों पर काम कर रहे हैं। जबकि निम्मागड्डा का आरोप है कि सरकार 31 मार्च को उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव कराना चाहती है। उधर, तेलुगु देसम पार्टी और कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयुक्त के फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस के नेता वी. गुरुनाधम ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त संवैधानिक निकाय हैं और उन्हें चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार है।


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