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इसरो जासूसी मामले में सीबीआइ ने दर्ज की आरोपित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी

केरल पुलिस ने विज्ञानी नंबी नारायणन पर लगाया था गोपनीय जानकारियां बेचने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को आदेश दिया था कि 1994 इसरो जासूसी मामले में उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट सीबीआइ को सौंपी जाए। पहले एजेंसी को इस मुद्दे पर आगे की जांच करने का निर्देश दिया।

By Nitin AroraEdited By: Published: Mon, 03 May 2021 11:00 PM (IST)Updated: Mon, 03 May 2021 11:00 PM (IST)
इसरो जासूसी मामले में सीबीआइ ने दर्ज की आरोपित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी
इसरो जासूसी मामले में सीबीआइ ने दर्ज की आरोपित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ ने 1994 के इसरो जासूसी मामले में अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के आरोप में केरल पुलिस के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार ने इस आशय की जानकारी दी।

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सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को आदेश दिया था कि 1994 इसरो जासूसी मामले में उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट सीबीआइ को सौंपी जाए। अदालत ने पहले एजेंसी को इस मुद्दे पर आगे की जांच करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान को कथित रूप से बेचने के लिए इसरो के राकेट इंजन की गोपनीय ड्राइंग कथित रूप से हासिल करने के आरोप में केरल पुलिस ने तिरुअनंतपुरम से मालदीव की नागरिक रशीदा की गिरफ्तारी के बाद अक्टूबर, 1994 में दो प्राथमिकियां दर्ज की थीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में क्रायोजेनिक परियोजना के तत्कालीन निदेशक नारायणन, इसरो के उपनिदेशक डी. शशिकुमारन और मालदीव की नागरिक रशीदा की दोस्त फौजिया हसन को गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआइ ने अपने जांच में पाया कि आरोप झूठे हैं। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को अदालत ने सितंबर, 2018 में 'साइको पैथोलाजिकल ट्रीटमेंट' करार दिया था।


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