सीबीआइ अधिकारियों पर गिर सकती है गाज
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन के घर छापा मारने वाले सीबीआइ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। चेन्नई से दिल्ली तक सियासी भूचाल पैदा करने वाले इन छापों पर प्रधानमंत्री की नाराजगी के बाद सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा गुरुवार को ही जांच के आदेश दे चुके हैं। सीबीआइ की चेन्नई ब्रांच ने बिना कर चुकाए लाई गईं 16 अन्य महंगी गाड़ियां जब्त कर ली हैं, लेकिन इनमें स्टालिन के बेटे उदयनिधि की हमर कार शामिल नहीं है।
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन के घर छापा मारने वाले सीबीआइ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। चेन्नई से दिल्ली तक सियासी भूचाल पैदा करने वाले इन छापों पर प्रधानमंत्री की नाराजगी के बाद सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा गुरुवार को ही जांच के आदेश दे चुके हैं। सीबीआइ की चेन्नई ब्रांच ने बिना कर चुकाए लाई गईं 16 अन्य महंगी गाड़ियां जब्त कर ली हैं, लेकिन इनमें स्टालिन के बेटे उदयनिधि की हमर कार शामिल नहीं है।
सीबीआइ के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार चेन्नई ब्रांच के प्रमुख एस अरुणाचलम को अगले हफ्ते दिल्ली तलब किया गया है। वैसे अरुणाचलम ने गुरुवार को पूरे घटनाक्रम पर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को छापे से पहले दिल्ली मुख्यालय में अतिरिक्त निदेशक आरके दत्ता को इसकी जानकारी दे दी गई थी। इसमें स्टालिन के घर का पता भी था। लेकिन, दत्ता ने इसकी गहराई में जाए बगैर छापे की इजाजत दे दी। अरुणाचलम से पूछा जा सकता है कि स्टालिन के घर पर छापे की ओर केंद्रीय अधिकारियों का ध्यान क्यों नहीं दिलाया गया? जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसमें जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
सीबीआइ ने बिना आयात कर अदा किए चोरी से विदेश ले लाई गईं 16 अन्य गाड़ियां जब्त कर ली हैं। लेकिन, इनमें उदयनिधि की हमर कार शामिल नहीं है। उदयनिधि की गाड़ी की तलाश में ही सीबीआइ स्टालिन के घर गई थी। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में स्टालिन के बड़े भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी के घर की भी तलाशी ली गई थी। सभी गाड़ियां चेन्नई और उसके आस-पास के इलाके से बरामद की गई हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में मुख्य आरोपी हैदराबाद के व्यवसायी एलेक्स सी जोसेफ की तलाश तेज कर दी है। जोसेफ को नवंबर, 2011 में डीआरआइ [डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस] ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। लेकिन, जमानत पर छूटने के बाद से वह फरार है। सीबीआइ ने जोसेफ के साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाले डीआरआइ के अधिकारी को भी इस मामले में आरोपी बनाया है।
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