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YSR कांग्रेस सांसद पर 826 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने का केस दर्ज, CBI ने पत्नी समेत 11 को बनाया आरोपी

सीबीआइ ने वाईएसआरसीपी सांसद रामकृष्ण राजू को 826 करोड़ रुपए कर्ज डिफाल्टर से संबंधित मामले में नामजद किया है। यह कर्ज इंड बाराथ थर्मल पॉवर लिमिटेड ने लिया था। रामकृष्ण राजू और उनकी पत्नी कनुमुरु रमा देवी दोनों इसके निदेशक हैं।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Fri, 09 Oct 2020 06:02 AM (IST)Updated: Fri, 09 Oct 2020 06:02 AM (IST)
YSR कांग्रेस सांसद पर 826 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने का केस दर्ज, CBI ने पत्नी समेत 11 को बनाया आरोपी
YSR कांग्रेस सांसद रामकृष्ण राजू पर 826 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने का केस दर्ज किया गया है..

नई दिल्ली, पीटीआइ। सीबीआइ ने वाईएसआरसीपी सांसद रामकृष्ण राजू को 826 करोड़ रुपये कर्ज डिफाल्टर से संबंधित मामले में नामजद किया है। यह कर्ज इंड बाराथ थर्मल पॉवर लिमिटेड ने लिया था। वाईएसआरसीपी सांसद और उनकी पत्नी कनुमुरु रमा देवी दोनों इसके निदेशक हैं। राजू लोकसभा में नरसापुरम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

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सीबीआइ ने सांसद उनकी पत्नी और नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपितों में सिकंदराबाद स्थित कंपनी और उसके प्रबंधनिदेशक सीतारामम कोमारागिरि भी शामिल हैं। इनके खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय दंड विधान की धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामला दर्ज करने के बाद सीबीआइ की टीम ने हैदराबाद, मुंबई एवं आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में गुरुवार को 11 जगहों पर तलाशी ली। सीबीआइ के प्रवक्ता आरके गौड़ ने कहा, 'शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपितों ने पंजाब नेशनल बैंक की अगुआई वाले बैंकों के कंसोर्टियम के साथ धोखाधड़ी की। बैंक के कोष का डाइवर्जन किया।'

सीबीआइ ने पीएनबी की शिकायत पर एफआइआर दर्ज की है। पीएनबी ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने 2014-18 के दौरान उत्तर कन्नड जिले में 300 मेगावाट पॉवर प्लांट लगाने के लिए जारी कोष का डाइवर्जन कर जालसाजी की। पर्यावरणीय मुद्दे के कारण परियोजना तूतीकोरिन भेज दी गई। 10 सदस्यीय बैंक कंसोर्टियम के सदस्यों ने 2019-20 के दौरान जालसाजी घोषित किया।

हाल ही में सेबी ने शेयर बाजारों तथा समाशोधन निगमों से कहा था कि वे चूक या डिफॉल्ट करने वाले सदस्यों की संपत्तियों का परिसमापन चूककर्ता घोषित किए जाने के छह माह के भीतर करें। सेबी ने कहा था कि इन डिफॉल्टरों से वसूली से ग्राहकों, शेयर बाजारों और समाशोधन निगमों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मददगार साबित होगी।

उल्‍लेखनीय है कि सीबीआई ने बीते दिनों पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त उप प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी के खिलाफ नया आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोप है कि शेट्टी ने 13 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के षड्यंत्र में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का कथित तौर पर सहयोग किया था।  


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