एसबीआइ से 180 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में इंदौर की फर्म पर केस, निदेशकों पर भी मामला दर्ज
सीबीआइ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) से 180.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में इंदौर की फर्म एवं उसके निदेशकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
नई दिल्ली, आइएएनएस/जेएनएन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation, CBI) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) से 180.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में इंदौर की फर्म एवं उसके निदेशकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआइ के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि इंडिसन एग्रो फूड्स प्राइवेट लि. और उसके निदेशक विजय कुमार जैन, महेंद्र कुमार जैन, देवराज जैन और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी।
इसके बाद सीबीआइ ने आरोपितों के इंदौर में आठ स्थानों व राजस्थान के जोधपुर समेत कुल नौ ठिकानों पर छापे मारे थे। छापों में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे। सीबीआइ का आरोप है कि उक्त कंपनी यूरोपीय व मध्य-पूर्व के देशों को दालों के आयात-निर्यात के कारोबार में लिप्त थी। कंपनी ने 2003 में कारोबार शुरू किया था। उसे एसबीआइ (State Bank of India) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह-इलाहाबाद बैंक, आइडीबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ- पटियाला ने 2013 में कर्ज सुविधा मुहैया कराई थी।
आरोप है कि 2014 के बाद कंपनी का यह कर्ज खाता अनियमित हो गया और 2015 में इसे एनपीए (डूबत कर्ज) घोषित कर दिया गया था। इधर ऑपरेशन 'कर्क' के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़े गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी को बुधवार अलसुबह डीजीजीआइ की टीम इंदौर लेकर पहुंची। 400 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में मुंबई से गिरफ्तार वाधवानी से डीजीजीआइ के आलाधिकारी बुधवार दिनभर पूछताछ करते रहे।
जांच एजेंसी के आरोप है कि गुटखा तस्करी व टैक्स चोरी के गिरोह को पर्दे के पीछे रहकर चलाने का काम वाधवानी ही कर रहा था। शाम को वाधवानी के सहयोगी वैभव शर्मा के साथ कुछ अन्य लोगों को भी जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। डीजीजीआइ के अनुसार सिर्फ लॉकडाउन के दौरान गुटखा तस्करी कर 175 करोड़ रुपये की कथित टैक्स चोरी की गई थी।