राष्ट्रीय ध्वज छपी टी-शर्ट बेचने वाले दो लोगों पर मामला दर्ज
गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज छपी टी-शर्ट बेचने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।अधिकारी ने बताया कि दोनों की पहचान डोंबीवली के जलिंदर कार्लिकार और अमर अदरगी के रूप में की गई है।
By Nancy BajpaiEdited By: Published: Mon, 28 Jan 2019 02:24 PM (IST)Updated: Mon, 28 Jan 2019 02:24 PM (IST)
ठाणे, प्रेट्र। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज छपी टी-शर्ट बेचने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों की पहचान डोंबीवली के जलिंदर कार्लिकार और अमर अदरगी के रूप में की गई है।
बताया जा रहा है कि हिंदू जनजागृति समिति संगठन की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।डोंबीवली पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक वीएम पवार ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज छापे जाने वाली टी-शर्ट को जब्त कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे का इस्तेमाल किसी पोशाक अथवा वर्दी के हिस्से के रूप में नहीं किया जा सकता। न ही कुशन, रूमाल या किसी ड्रेस मेटेरियल पर इसे कढ़ाई करके उकेरा जा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता-2002 को 26 जनवरी, 2002 से लागू किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है।
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