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कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया नारद मामले की सीबीआइ जांच कराने का संकेत

शुक्रवार को हाई कोर्ट में नारद मामले पर सुनवाई की गई। इस दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निसिथा मात्रे ने कहा केस की फिर से जांच करना जरूरी है।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Fri, 06 Jan 2017 07:08 PM (IST)Updated: Fri, 06 Jan 2017 07:59 PM (IST)
कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया नारद मामले की सीबीआइ जांच कराने का संकेत

जागरण संवाददाता, कोलकाता, कलकत्ता हाई कोर्ट नारद स्टिंग कांड की सीबीआइ जांच कराना चाहता है। शुक्रवार को हाई कोर्ट में नारद मामले पर सुनवाई की गई। इस दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निसिथा मात्रे ने कहा कि नारद मामले में अदालत के पास जो प्रमाण हैं, उसकी फिर से जांच करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए स्थानीय पुलिस उपयुक्त नहीं है।

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इस मामले की जांच किसी स्वाधीन संस्था के हाथों कराना बेहतर होगा। नारद स्टिंग कांड के तीन वीडियो हैं, जिसमें शासक दल के नेता, मंत्री व आइपीएस अधिकारियों को रुपये लेते हुए दिखाया गया है। न्यायाधीश का कहना है कि इस रुपये लेने की सच्चाई सामने लाने की जरूरत है।

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इस बारे में अधिवक्ताओं का कहना है कि कानूनी तौर पर एकमात्र स्वाधीन संस्था सीबीआइ है। वहीं राज्य के महाधिवक्ता जयंत मित्रा बार-बार नारद मामले की सीबीआइ जांच का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार की तरह शुक्रवार भी उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआइ जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।


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