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बुलंदशहर हिंसा मामला: मुख्य आरोपी को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, योगेश को एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर

कोर्ट ने आरोपी योगेश राज को सात दिन के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। योगेश राज फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट मृतक पुलिस अधिकारी की पत्नी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध किया था।

By Nitin AroraEdited By: Published: Tue, 04 Jan 2022 11:15 AM (IST)Updated: Tue, 04 Jan 2022 11:15 AM (IST)
बुलंदशहर हिंसा मामला: मुख्य आरोपी को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, योगेश को एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर
बुलंदशहर हिंसा: मुख्य आरोपी को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, योगेश को एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिसंबर 2018 के बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी को जमानत दे दी गई थी। यह मामला एक पुलिस अधिकारी की हत्या का है, जहां अवैध गोहत्या के आरोपों के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान पुलिस अधिकारी की पीट-पीटकर हत्या की गई थी।

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कोर्ट ने आरोपी योगेश राज को सात दिन के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। योगेश राज फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट मृतक पुलिस अधिकारी की पत्नी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध किया था।

इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, जो स्थानीय सियाना पुलिस स्टेशन के प्रभारी थे और एक 20 वर्षीय नागरिक सुमित सिंह, 3 दिसंबर, 2018 की हिंसा में मारे गए थे, जिसे राज ने उकसाया था।

अवैध गोहत्या के आरोप को लेकर भीड़ ने हंगामा किया और चिंगरावती पुलिस चौकी और दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बुलंदशहर के चिंगरावती इलाके में हिंसा भड़काने के आरोप में 44 लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। 44 लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें से छह को हिंसा के आठ महीने बाद जमानत मिल गई।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते ह ुए टिप्पणी की कि गोहत्या के बहाने पुलिस अधिकारी की पीट-पीटकर हत्या की गई थी। यह गम्भीर मामला है। वहीं, बुलंदशहर विचारण न्यायालय से भी जवाब तलब किया गया है और तीन सप्ताह बाद याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में पुनः सुनवाई होगी।


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