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बांबे हाई कोर्ट ने विवाह व तलाक संबंधी पुर्तगाली कानून का अनुच्छेद 19 किया खत्म

यह अनुच्छेद कैथोलिक समुदाय के विवाह और तलाक संबंधी मामलों से निपटने के लिए चर्च ट्रिब्यूनलों को कानूनी मान्यता देता था।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 20 Oct 2019 01:36 AM (IST)Updated: Sun, 20 Oct 2019 01:36 AM (IST)
बांबे हाई कोर्ट ने विवाह व तलाक संबंधी पुर्तगाली कानून का अनुच्छेद 19 किया खत्म
बांबे हाई कोर्ट ने विवाह व तलाक संबंधी पुर्तगाली कानून का अनुच्छेद 19 किया खत्म

पणजी, प्रेट्र। बांबे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने पुर्तगाली कानून के अनुच्छेद 19 को असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया है। यह अनुच्छेद कैथोलिक समुदाय के विवाह और तलाक संबंधी मामलों से निपटने के लिए चर्च ट्रिब्यूनलों को कानूनी मान्यता देता था।

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खंडपीठ ने सुनाया 95 पेज का आदेश 

जस्टिस आरडी धनुका और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने इस हफ्ते सुनाए अपने 95 पेज के आदेश में डिक्री नंबर 35461 के अनुच्छेद 19 को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए शादियों को रद कर दिया।

पुर्तगाली शासन के दौरान 1946 में डिक्री नंबर 35461 का अनुच्छेद 19 पास हुआ था। इसके तहत चर्च के ट्रिब्यूनल द्वारा शादी को खत्म करने के फैसले को अदालत में भेजने की अनुमति थी, जिसके बाद सिविल रजिस्ट्रेशन दफ्तर को शादी को रद करने का निर्देश दिया जाता था।


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