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काला हिरण मामला: सलमान ने व्यक्तिगत पेशी से मांगी छूट, 17 जुलाई को अगली सुनवाई

काला हिरण शिकार मामले में दोषी सलमान खान के वकील महेश बोहरा ने कोर्ट में सलमान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने की अपील की।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Mon, 07 May 2018 08:33 AM (IST)Updated: Mon, 07 May 2018 11:09 AM (IST)
काला हिरण मामला: सलमान ने व्यक्तिगत पेशी से मांगी छूट, 17 जुलाई को अगली सुनवाई
काला हिरण मामला: सलमान ने व्यक्तिगत पेशी से मांगी छूट, 17 जुलाई को अगली सुनवाई

नई दिल्ली (जेएनएन)। काला हिरण शिकार मामले में दोषी सलमान खान की याचिका पर आज (सोमवार) जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। सलामने खान ने कोर्ट से अगली सुनवाइयों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट की मांग की है। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के जज चंद्र कुमार सोनगरा ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को करेगा। 

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बता दें कि सलमान के वकील महेश बोहरा ने कोर्ट में सलमान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने की अपील की। इसके लिए सलमान के वकील ने कोर्ट के समक्ष याचिका भी दायर की। वहीं, सलमान के खिलाफ सुनवाई को देखते हुए जोधपुर सेशंस कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किये गए। सुनवाई के दौरान सलमान के साथ उनकी दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता मौजूद थी। 

बता दें कि काला हिरण शिकार मामले में दोषी सलमान खान को सुनाई गई पांच साल की सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर अपील पर आज सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को करेगा।

5 मई को हुई थी 5 साल की सजा

5 अप्रैल को जोधपुर की अदालत ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान को 5 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा का एलान किया था, जिसके दो दिन बाद उन्हें 7 अप्रैल को जमानत मिल गयी थी। सलमान को दो रात जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 106 बनकर गुजारने पड़े थे। इस सजा को सस्पेंड करने के लिए सलमान की ओर से जोधपुर की अदालत में याचिका दायर की गयी थी।

व्‍यक्तिगत रूप से हाजिर होने के थे आदेश

गौरतलब है कि सलमान खान को 50,000 रुपये की जमानत राशि और 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर जमानत दी गई थी। सलमान खान को सशर्त जमानत देते हुए अदालत ने  कहा था कि वे बिना इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते। साथ ही 7 मई, 2018 को कोर्ट में व्‍यक्तिगत रूप से हाजिर होने का भी आदेश दिया था।

सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देवकुमार खत्री व जमानत देने वाले जिला एवं सेशन जज रविन्द्र कुमार जोशी दोनों का ही तबादला हो चुका है। अब जिला एवं सेशन जज चन्द्रकुमार सोनगरा सलमान के मामले में सुनवाई करेंगे।

इस मामले में सलमान पर कितने केस
- काला हिरण शिकार मामले में सलमान पर कुल चार केस थे
- तीन हिरणों के शिकार के और चौथा आर्म्स एक्ट का
- तब सलमान के कमरे से लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थीं

कब हुआ काला हिरण का शिकार?

- सलमान पर जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 को काले हिरणों का शिकार करने का आरोप।
- फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान और उनके साथियों पर 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की रात जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप था।
- आर्म्स एक्ट में अलग से केस लगने की वजह से यह मामला जुलाई 2012 तक पेंडिंग रहा।
- जोधपुर सीजीएम कोर्ट ने अन्य सभी आरोपियों अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बु और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया।


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