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पंजाब विधानसभा चुनाव: बीबी जागीर कौर नही लड़ पाएंगी चुनाव

जागीर कौर को बेटी हरप्रीत कौर की हत्या की साजिश के जुर्म में पांच साल की सजा हुई है। सजा के कारण वे चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Tue, 17 Jan 2017 07:22 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jan 2017 07:33 PM (IST)
पंजाब विधानसभा चुनाव: बीबी जागीर कौर नही लड़ पाएंगी चुनाव
पंजाब विधानसभा चुनाव: बीबी जागीर कौर नही लड़ पाएंगी चुनाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष पंजाब कैबिनेट की पूर्व मंत्री बीबी जागीर कौर को बड़ा झटका लगा है। उनके चुनाव लड़ने के मंसूबों पर पानी फिर गया है। सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए दोष सिद्धि पर रोक लगाने की जागीर कौर की मांग मंगलवार को खारिज कर दी। जागीर कौर को बेटी हरप्रीत कौर की हत्या की साजिश के जुर्म में पांच साल की सजा हुई है। सजा के कारण वे चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं।

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जागीर कौर कपूरथला की भुलत्व विधानसभा सीट से अकाली दल की विधायक हैं। वह 4 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहती थीं। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट और मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट के दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने से इन्कार कर दिये जाने के बाद उनके चुनाव लड़ने के ख्वाब धरे रह गए हैं।

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मंगलवार को न्यायमूर्ति आर्दश कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कौर के वकील श्याम दीवान की दलीलें ठुकराते हुए दोषसिद्धि पर रोक की याचिका खारिज कर दी। इससे पहले श्याम दीवान ने कोर्ट से जागीर कौर को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि अगर दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कोर्ट रोक आदेश पारित करे ताकि वे पंजाब का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकें। दीवान ने कहा कि उनके मुवक्किल को हत्या के जुर्म में दोषी नहीं ठहराया गया है बल्कि साजिश में पांच साल की सजा हुई है। लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ और याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया।

पटियाला की सीबीआइ अदालत ने 2012 में बीबी जागीर कौर को बेटी हरप्रीत की हत्या के मामले में साजिश के जुर्म में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी। मामले के मुताबिक जागीर कौर की बेटी हरप्रीत कौर ने मां की इच्छा के खिलाफ शादी कर ली थी। उसका शव रहस्यमय परिस्थितियों में मिला था। जांच में पता चला था कि मौत के समय हरप्रीत गर्भवती थी। जागीर कौर ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद कौर न सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक दो वर्ष से ज्यादा की सजा होने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाते हैं।


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